Pakistan News: इमरान खान पर हुए हमले की FIR 24 घंटे के अंदर दर्ज हो, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश
Pakistan News सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले की प्राथमिकी 24 घंटे के अंदर दर्ज हो। गौरतलब है कि हमले के दौरान इमरान के पैर में गोली लगी थी।
इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब प्रांत के महानिरीक्षक को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बंदूक से हमला होने के 24 घंटे के भीतर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। रविवार को इमरान ने कहा कि उसके जीवन पर 'हत्या के प्रयास' पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि अधिकारी तब तक मामला दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं, जब तक कि वह सेना के एक जनरल का नाम शिकायत से नहीं हटा देता।
इमरान खान को अस्पताल से मिली छुट्टी
गुरुवार को दाहिने पैर में गोली लगने से घायल इमरान खान को सफल सर्जरी के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री को अब लाहौर के एक निजी आवास में स्थानांतरित कर दिया गया है।
24 घंटे की भीतर प्राथमिकी दर्ज का निर्देश
डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के भीतर खान पर हमले की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो शीर्ष अदालत स्वत: संज्ञान लेगी। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री से सुनवाई में शामिल हुए शाहकर से यह भी पूछा कि प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई।
ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के खिलाफ देशद्रोह कर रहे इमरान खान, गृह मंत्री सनाउल्लाह ने पूर्व पीएम पर लगाया संगीन आरोप
'प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी'
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हमें बताएं कि प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी।' उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का एक ठोस कारण होना चाहिए। सीजेपी ने आईजी को मामले की जांच के लिए अधिकारियों को बुलाने का निर्देश देते हुए कहा, 'कानून के अनुसार काम करना, अदालत आपके साथ है।'
मुख्य न्यायाधीश ने प्रांतीय पुलिस प्रमुख को दिया आश्वासन
मुख्य न्यायाधीश ने प्रांतीय पुलिस प्रमुख को आश्वासन दिया कि जब तक वह आईजी के पद पर तैनात हैं, तब तक कोई भी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि 'आईजी साहब, आप अपना काम करो। अगर कोई हस्तक्षेप करता है, तो अदालत उनके काम में हस्तक्षेप करेगी।' इस बीच, पीटीआई के फवाद चौधरी ने इमरान के खिलाफ हमले पर प्राथमिकी दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को न्याय की दिशा में पहला कदम बताया है।
शहबाज शरीफ पर साजिश रचने का आरोप
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर उसी तरह उनकी हत्या की साजिश में शामिल थे, जिस तरह पंजाब के पूर्व गवर्नर सलमान तासीर की हत्या की गई थी। 2011 में तासीर की एक धार्मिक चरमपंथी ने हत्या कर दी थी। इमरान खान ने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग (कुछ नामों से) डरते हैं। यह गतिरोध खान द्वारा प्राथमिकी में सेना अधिकारी का नाम लेने की जिद से उपजा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।