पाक सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार मामले में शरीफ की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार
अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने उनकी जमानत याचिका रद कर दी थी।
By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 05 Mar 2019 06:13 PM (IST)Updated: Tue, 05 Mar 2019 06:13 PM (IST)
इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील खारिज कर दी है। अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने उनकी जमानत याचिका रद कर दी थी। शरीफ ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जवाबदेही अदालत ने पिछले साल 24 दिसंबर को इस मामले में उन्हें सात जेल की सजा सुनाई थी।
जल्द सुनवाई की शरीफ के वकील की मांग खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'किसी को भी विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। इस मामले में भी कोर्ट सामान्य मामलों की तरह ही सुनवाई करेगा।' शरीफ ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।
उनका कहना है कि उन्हें अपनी पसंद के डॉक्टर से इलाज करवाने का पूरा हक है। अपील में कहा गया है कि हाई कोर्ट का आदेश उनके जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
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