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पाकिस्तान: 20 साल पुराने हत्या के मामले में महिला समेत तीन आरोपी बरी

अदालत ने माना कि संदिग्धों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। साथ ही पूर्व में पेश किए सबूतों में कई कमियां भी थी।

By Manish NegiEdited By: Published: Tue, 03 Apr 2018 05:51 PM (IST)Updated: Tue, 03 Apr 2018 05:51 PM (IST)
पाकिस्तान: 20 साल पुराने हत्या के मामले में महिला समेत तीन आरोपी बरी
पाकिस्तान: 20 साल पुराने हत्या के मामले में महिला समेत तीन आरोपी बरी

कराची, पीटीआई। पाकिस्तान में 20 साल पुराने ट्रिपल मर्डर कांड में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में एक महिला और दो अन्य को बड़ी राहत देते हुए तीनों को बरी कर दिया है। साल 1998 में आसमा नवाब पर लव मैरिज को लेकर अपने परिजनों और भाई की हत्या का आरोप लगा था। जिसके बाद 1999 में सेशन कोर्ट ने आसमा, फरहान खान और जावेद अहमद को डबल डेथ की सजा सुनाई थी। सजा से राहत के लिए तीनों दोषियों ने 2015 में सिंध हाईकोर्ट में अपील की लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर फिर सुनवाई हुई। जियो टीवी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपील स्वीकार की और सजा को निरस्त कर तुरंत रिहाई का आदेश दिया।

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अदालत ने माना कि संदिग्धों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। साथ ही पूर्व में पेश किए सबूतों में कई कमियां भी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौके से बरामद किए गए हथियार का घटना से कोई लेना देना नहीं है। फरहान की गिरफ्तारी के दो दिन बाद उसकी अंगुलियों के निशान लिए गए। अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में विफल रहा है। जस्टिस खोसा ने कहा कि पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन वो उनके खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही। इसीलिए सबूतो् के अभाव में संदिग्धों को रिहा किया जाता है। 


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