इमरान खान की बहन पर तीन हजार करोड़ का जुर्माना
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने अदालत में बताया कि जांच में खानम को एक बेनामी संपत्ति का मालिक पाया गया है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम को एक हफ्ते के भीतर 2,940 करोड़ रुपये टैक्स और जुर्माने के रूप में जमा कराने का आदेश दिया है। विदेश में संपत्ति रखने के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को यह आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में संपत्ति रखने वाले 44 राजनीतिक रसूख वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने अदालत में बताया कि जांच में खानम को एक बेनामी संपत्ति का मालिक पाया गया है। इस मामले में उन पर 2,940 करोड़ रुपये का जुर्माना और कर लगाया गया है। अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुई खानम ने कहा कि उन्होंने 2008 में 3,70,000 डॉलर (करीब 2.65 करोड़ रुपये) में यह संपत्ति खरीदी थी और 2017 में इसे बेच दिया था। इससे पिछली सुनवाई में एफबीआर ने अदालत को खानम की संपत्ति और कर का ब्योरा दिया था।
सुनवाई के दौरान संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) ने अदालत के समक्ष उन लोगों की जानकारी रखी, जिनके पास विदेश में संपत्तियां हैं। अब तक कुल 2,154 लोगों की पहचान हुई है, जिनके पास विदेश में संपत्ति है। इनमें से 1,208 लोगों के पास यूएई में संपत्ति है। इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने पाया था कि बिना टैक्स चुकाए पैसों को अवैध तरीके से देश के बाहर भेजा गया। अदालत ने कहा कि ऐसे कदमों से समाज में असमानता आती है और देश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।