पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को HC का नोटिस, नामांकन पत्र में 10 लाख डॉलर संपत्ति छिपाने का आरोप
बता दें कि जरदारी पर नामांकन पत्र में दस लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति जरदारी ने इन आरोपों का खंडन किया है।
इस्लामाबाद, पीटीआइ। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता खुर्रम शेर जमां और उसार डार की याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि जरदारी पर नामांकन पत्र में दस लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप है। हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति जरदारी ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि यह उनके विरोधी नेताओं द्वारा बदनाम करने की कोशिश है।
खुर्रम ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव के दौरान जरदारी ने अपने नामांकन पत्र में न्यूयॉर्क में एक फ्लैट और बुलेटप्रूफ वाहनों का जिक्र नहीं किया है। इन सबकी कीमत दस लाख अमेरिकी डॉलर है। याचिका में जरदारी को सांसद के अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति के पास न्यूयॉर्क में एक फ्लैट है, जिसे उन्होंने 2018 में चुनाव लड़ते समय अपने नामांकन पत्र में उल्लेख नहीं किया है। बता दें कि जरदारी को पिछले आम चुनाव में सिंध प्रांत की नवाबशाह सीट से नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे।
क्या है पाकिस्तानी कानून
पाकिस्तान कानून के तहत यदि चुनाव में कोई उम्मीदवार अपनी चल-अचल संपत्तियों को छिपाता है तो निर्वाचन आयोग उसे अयोग्य घाषित कर सकता है। जरदारी पर चुनाव में संपत्ति छिपाने का आरोपह है। अगर जरदारी पर यह आरोप सिद्ध होता है तो उनकी नेशनल असेंबली की सीट जा सकती है।