पाकिस्तान कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को दी अंतरिम जमानत
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान के कोर्ट ने अतंरिम जमानत दे दी है।
By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 22 May 2019 05:03 PM (IST)Updated: Wed, 22 May 2019 05:03 PM (IST)
इस्लामाबाद, पीटीआइ। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान की कोर्ट ने अतंरिम जमानत दे दी है। स्थानीय मीडिया में बुधवार को आई रिपोर्ट के अनुसार उन्हें यह जमानत गैरकानूनी तरीके से निविदा देने के एक केस में मिली है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिविजिनल बेंच जिसमें जस्टिस आमेर फारूक और जस्टिस मोसिन अख्तर कियानी हैं उन्होंने यह अंतरिम बेल का आदेश दिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के सह-अध्यक्ष जरदारी को बेल 13 जून तक के लिए मिली है।
जरदारी के वकील ने बताया कि सिंघ में एक प्राइवेट फर्म को अवैध तरीके से निविदा देने के मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने मई में समन जारी किया था।
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