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मुशर्रफ की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ करेगी सुनवाई, मौत की सजा को दी है चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने गत 17 दिसंबर को 76 वर्षीय पूर्व सैन्य शासक को देशद्रोह मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी।

By Manish PandeyEdited By: Published: Wed, 25 Dec 2019 04:49 PM (IST)Updated: Wed, 25 Dec 2019 04:49 PM (IST)
मुशर्रफ की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ करेगी सुनवाई, मौत की सजा को दी है चुनौती
मुशर्रफ की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ करेगी सुनवाई, मौत की सजा को दी है चुनौती

इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की अपील पर सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ का गठन किया है। मुशर्रफ ने अपनी अर्जी में उस विशेष अदालत के गठन को चुनौती दी है, जिसने उन्हें देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है।

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डॉन अखबार के अनुसार, हाई कोर्ट की यह नवगठित पीठ अगले साल नौ जनवरी से मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने गत 17 दिसंबर को 76 वर्षीय पूर्व सैन्य शासक को देशद्रोह मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी।

वर्ष 2007 में पाकिस्तान पर आपातकाल थोपने, संविधान निलंबित करने और जजों को हिरासत में रखने के आरोप में मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में घिरते देख मुशर्रफ इलाज के बहाने 18 मार्च, 2016 को दुबई चले गए थे। तब से वह अपने मुल्क नहीं लौटे।

मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का यह मामला दिसंबर, 2013 से चल रहा था। करीब छह साल की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जजों ने 167 पेज के अपने फैसले में लिखा कि अगर सजा दिए जाने से पहले ही मुशर्रफ की मौत हो जाती है तो उनके शव को मुल्क में लाया जाए और इस्लामाबाद के डी-चौक पर तीन दिन तक फंदे से लटकाकर रखा जाए।


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