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नवाज शरीफ को पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं रह सकते पार्टी अध्‍यक्ष

पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री के पद से अयोग्य ठहराने के बाद नवाज शरीफ को पार्टी अध्यक्ष बने रहने के लिए यह रास्ता निकाला गया था, ताकि वे पार्टी अध्यक्ष के तौर पर बने रहें।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 21 Feb 2018 09:21 PM (IST)Updated: Wed, 21 Feb 2018 09:21 PM (IST)
नवाज शरीफ को पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं रह सकते पार्टी अध्‍यक्ष
नवाज शरीफ को पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं रह सकते पार्टी अध्‍यक्ष

इस्‍लामाबाद, एएनआइ। नवाज शरीफ को पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य ठहराया है। इसका मतलब यह है कि नवाज अब पार्टी के अध्‍यक्ष पद भी काबिज नहीं रह पाएंगे।

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पाक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पार्टी अध्‍यक्ष रहते हुए नवाज शरीफ ने जिनतेजो भी फैसले लिए वे अमान्य है। प्रधान न्यायाधीश सादिक निसार की अध्यक्षता में तीन सदस्यी खंडपीठ ने वहां की संसद की तरफ से पास एलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ यह आदेश दिया।

ज्ञात हो कि पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री के पद से अयोग्य ठहराने के बाद नवाज शरीफ को पार्टी अध्यक्ष बने रहने के लिए यह रास्ता निकाला गया था, ताकि वे पार्टी अध्यक्ष के तौर पर बने रहें। लेकिन उनके इस दांव पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है।

गौरतलब है कि पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनएबी ने सितंबर में शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मुकदमे दायर किए थे। एनएबी कोर्ट ने पिछले महीने इन मामलों में शरीफ और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए थे। शरीफ के दोनों बेटे कई बार तलब किए जाने के बावजूद एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। इसके चलते कोर्ट ने उनके मामलों को अलग कर दिया है।


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