Move to Jagran APP

पाकिस्‍तान- अकाउंटबिलिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ नवाज ने खटखटाया HC का दरवाजा

अपील में अदालत से अकाउंटेबिलिटी के फैसले को शून्य घोषित करने और जमानत पर तीन अभियुक्तों को रिहा करने का अनुरोध किया गया है।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 01:32 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 01:32 PM (IST)
पाकिस्‍तान- अकाउंटबिलिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ नवाज ने खटखटाया HC का दरवाजा
पाकिस्‍तान- अकाउंटबिलिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ नवाज ने खटखटाया HC का दरवाजा

इस्‍लामाबाद [ एजेंसी ] । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और कप्तान (सेवानिवृत्त) सफदर अवान ने सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अकाउंटबिलिटी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। बता दें कि अदालत ने इवनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार के मामले में नवाज को 10 साल, मरियम नवाज को सात साल व दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) सफदर को एक साल की सजा सुनाई है।

loksabha election banner

जियो समाचार के अनुसार, इस अपील में अदालत से अकाउंटेबिलिटी के फैसले को शून्य घोषित करने और जमानत पर तीन अभियुक्तों को रिहा करने का अनुरोध किया गया है।  सूत्रों के मुताबिक सोमवार को नवाज के वकील तीनों के दोषी करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ अलग-अलग तीन अपील इस्लामाबाद उच्‍च न्‍यायालय मे दाखिल करेंगे। साथ ही तीन अन्य अपील पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले को स्थगित करने के लिए भी हाई कोर्ट मे सोमवार को ही दाखिल होगी।

हालांकि, अभी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि कोर्ट इनकी अपील पर नियमित तौर पर सुनवाई करेगा या नहीं। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि नवाज शरीफ को 25 जुलाई को पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से पहले राहत मिलती है या उन्हें आगे भी जेल में वक्त बिताना पड़ेगा।

गौरतलब है कि लंदन से लाहौर हवाई अड्डे पर उतरते ही गत शुक्रवार को नवाज और मरियम को हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के बाद, उन्हें एक विशेष विमान से इस्लामाबाद भेजा गया और उसके बाद उन्हें फिर आदियाला जेल में ले जाया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.