Mumbai Attack: पाकिस्तान की अदालत ने रोकी मुंबई आतंकी हमले की सुनवाई
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आंतक रोधी अदालत में चल रहे मुंबई आतंकी हमले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई पर अस्थायी रोक लगा दी। इस मामले में आरोपी बनाए गए लश्कर-ए-तैयबा के सात आतंकियों के खिलाफ एक आंतक रोधी अदालत में मुकदमा चल रहा है।
पिछले दस साल से चल रहे इस मुकदमे में मामूली प्रगति ही हुई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, जस्टिस आमिर फारुख और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की पीठ ने संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।
एजेंसी ने आतंक रोधी अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर हाई कोर्ट ने ट्रायल पर एक हफ्ते की रोक लगाने की स्वीकृति देने के साथ ही अभियोजक को 19 गवाहों को पेश करने की मोहलत भी दे दी।
सुनवाई के दौरान जब जस्टिस कियानी ने कई गवाहों के पेश नहीं होने और उनका पता नहीं लगने के बारे में टिप्पणी की तो एफआइए के अभियोजक अकरम कुरैशी ने कहा कि कई गवाहों का पता लगा लिया गया है। वे कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हैं।