पाकिस्तान हाई कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
आतंकी सईद ने अपनी संभवित गिरफ्तारी के खिलाफ 23 जनवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसने दलील थी कि सरकार अमेरिका और भारत के कथित दबाव में उसे गिरफ्तार करना चाहती है।
लाहौर, एएनआइ। लाहौर उच्च न्यायालय ने बुधवार को पाकिस्तान और पंजाब सरकार को जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख और 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अगले आदेश तक न तो गिरफ्तार करने और न ही घर में नजरबंद करने का आदेश दिया।
आतंकी सईद ने अपनी संभवित गिरफ्तारी के खिलाफ 23 जनवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसने दलील थी कि सरकार अमेरिका और भारत के कथित दबाव में उसे गिरफ्तार करना चाहती है। डॉन ऑनलाइन की खबर के मुताबिक, अदालत ने सरकार को उसे गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही सरकार को याचिकाकर्ता के आरोपों पर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया था। केंद्र और पंजाब सरकार हालांकि जवाब दाखिल करने में विफल रहीं।
बुधवार की सुनवाई में उन्होंने इसके लिए और समय दिए जाने की मांग की। आदेश का पालन करने में सरकारों के विफल रहने पर निराशा जताते हुए न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान ने दोनों सरकारों के वकीलों को चार अप्रैल तक अपना जवाब देने का आदेश दिया। पंजाब सरकार ने फरवरी माह में रावलपिंडी में जेयूडी द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। यह कार्रवाई जनवरी में संयुक्त राष्ट्र के एक उच्चस्तरीय प्रतिबंध दल के दौरे के बाद की गई थी। यह दल संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किए गए समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यहां पहुंचा था।
आतंकी हाफिज सईद के नाम पर पाकिस्तान ने फिर दिया धोखा
पाकिस्तान ने पिछले महीने आतंकी फंडिंग के अंतरराष्ट्रीय निगरानी संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की काली सूची में जाने से बचने के लिए मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा पर प्रतिबंध लगाने का जो नाटक रचा था, उसकी पोल खुल गई है। हाफिज सईद और उसके अन्य आतंकी साथी और प्रतिबंधित फलाह-आइ-इंसानियत (एफआइएफ) के दफ्तर पाकिस्तान में खुले आम चल रहे हैं। उसके कामकाज पर पाकिस्तान के लगाए प्रतिबंध का कोई असर नहीं पड़ा है।