लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज को जमानत, भरने होंगे 9 करोड़ रुपये
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की नेता मरियम को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) की बेटी को मरियम नवाज (Maryam Nawaz) को लाहौर हाई कोर्ट (Lahore High Court) से राहत मिली है। कोर्ट ने मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल मामले ( Chaudhry Sugar Mills Case) में जमानत दे दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (Pakistan Muslim League- Nawaz) की नेता मरयम को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने पीएमएल-एन नेता को जमानत के लिए एक-एक करोड़ रुपये के दो निजी मुचलके और अतिरिक्त 7 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मरियम को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। 31 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति अली बकर नजफी और न्यायमूर्ति सरदार अहमद नईम की उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने ये फैसला सुनाया। इस दौरान मरियम नवाज और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) के कानूनी प्रतिनिधि भी अदालत में उपस्थित थे।
पीएमएल-एन उपाध्यक्ष ने 30 सितंबर को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें चौधरी शुगर मिल मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत की मांग की गई थी। इस मामले में मरियम नवाज पर मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है।
अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अचानक तबीयत खराब होने के बाद मरियम नवाज ने 24 अक्टूबर को याचिका दायर कर मौलिक अधिकारों और मानवीय कारणों के आधार पर तत्काल जमानत की मांग की थी। 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया मामले में नवाज शरीफ की सजा को आठ हफ्ते के लिए टाल दिया था।
पिछले महीने नवाज शरीफ के अस्पताल में भर्ती होने के बाद कोर्ट ने मरियम नवाज को अपने पिता से मिलने की अनुमति दी थी।
बता दें कि मरियम और उनके चचेरे भाई यूसुफ अब्बास को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 8 अगस्त को चौधरी शुगर मिल मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में 25 सितंबर को उन्हें लाहौर की अदालत द्वारा न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था।