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लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को हाफिज सईद पर कार्रवाई करने से रोका

लाहौर हाइकोर्ट ने पाकिस्तानी सरकार को हाफिज सईद के खिलाप किसी भी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोक दिया है।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Wed, 24 Jan 2018 04:33 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jan 2018 09:25 AM (IST)
लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को हाफिज सईद पर कार्रवाई करने से रोका
लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को हाफिज सईद पर कार्रवाई करने से रोका

लाहौर (पीटीआई)। लाहौर हाई कोर्ट ने बुधवार को अगले आदेश तक मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (जेयूडी) सरगना हाफिज सईद को गिरफ्तार करने से पाकिस्तान सरकार को रोक दिया है। सईद अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए मंगलवार को हाई कोर्ट पहुंचा था। उसे संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के पाक दौरे से पहले गिरफ्तारी की आशंका थी। समिति का दल गुरुवार से पाकिस्तान का दौरा कर सईद पर प्रतिबंध के पालन का आकलन करेगा। 

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हाई कोर्ट के जज अमीन अमीनद्दीन खान ने सईद की याचिका पर सुनवाई की और पाक सरकार को उसके खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोक दिया। कोर्ट ने इस मामले में पाक सरकार को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक जवाब मांगा है। सईद ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार अमेरिका और भारत के इशारे पर उसे गिरफ्तार करना चाहती है।

सईद के वकील एके डोगर ने कोर्ट से कहा कि यूएन के दल के पाकिस्तान में रहने के दौरान सरकार सईद के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई कर सकती है। याचिका में गिरफ्तारी या जेयूडी और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआइएफ) के खिलाफ कार्रवाई से संरक्षण मांगी गई है। गौरतलब है कि सईद को पिछले साल नवंबर में नजरबंदी से रिहा कर दिया गया था। अमेरिका ने पिछले सप्ताह सईद को गिरफ्तार करने का संदेश पाकिस्तान को दिया था। साथ ही कहा था कि उसका नाम यूएन के आतंकी सूची में है।

यूएन दल का दौरा सईद और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध का पर्याप्त पालन का आकलन करने लिए हो रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत सईद को प्रतिबंध की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में जेयूडी, लश्कर-ए-तैयबा, अलकायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, एफआइएफ और अन्य संगठन एवं व्यक्ति शामिल हैं।


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