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Azadi March in Pakistan: पाकिस्‍तान की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इमरान को दी इस्‍लामाबाद में रैली करने की इजाजत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमरान को राष्ट्रीय राजधानी इस्‍लामाबाद में रैली करने दिया जाए। इसके साथ पाकिस्‍तान की शीर्ष अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पढ़ें यह रिपोर्ट...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Wed, 25 May 2022 10:23 PM (IST)Updated: Thu, 26 May 2022 01:36 AM (IST)
Azadi March in Pakistan: पाकिस्‍तान की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इमरान को दी इस्‍लामाबाद में रैली करने की इजाजत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक
इमरान खान ने बुधवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद की ओर मार्च किया। (File Photo)

इस्‍लामाबाद, पीटीआइ। इमरान खान (Imran Khan) ने बुधवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद की ओर मार्च किया। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान का काफिला सरकार द्वारा विरोध मार्च को रोकने के लिए लगाए गए अवरोधकों को हटाते हुए आगे बढ़ा। इस बीच पाकिस्‍तानी सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को इस्लामाबाद में प्रदर्शन रैली की अनुमति देने का निर्देश दिया और गिरफ्तारी से इमरान खान को संरक्षण प्रदान किया।  

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न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन (Justice Ijazul Ahsan) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर (Justice Munib Akhtar) और न्यायमूर्ति सैय्यद मजहर अली अकबर नकवी (Justice Sayyed Mazahar Ali Akbar Naqvi) की पीठ ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस्लामाबाद में विरोध रैली को अनुमति प्रदान करें और मैदान उपलब्ध कराएं। साथ ही इमरान की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। शीर्ष कोर्ट ने सरकार की द्विदलीय समिति और पीटीआइ को आदेश दिया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से रैली के आयोजन के लिए नियम और शर्ते तय करें।

दरअसल इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष (Islamabad High Court Bar Association President) मोहम्मद शोएब शाहीन (Mohammad Shoaib Shaheen) की ओर से मंगलवार को सर्वोच्‍च अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सर्वोच्‍च अदालत ने अधिकारियों को सुरक्षा बलों का अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करने, पीटीआइ नेताओं व कार्यकर्ताओं के घरों व कार्यालयों पर छापे नहीं मारने और उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश भी दिए।

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मौजूदा शहबाज शरीफ की सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस आदेश ने इमरान खान के 'आजादी मार्च' को विफल करने के प्रशासन की कवायद पर पानी फेर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इमरान की पार्टी के एक हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। इमरान का कहना है कि वह नए चुनावों की घोषणा होने तक इस्लामाबाद पहुंचकर धरना जारी रखेंगे। इमरान का काफिला पंजाब में प्रवेश कर चुका है और इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है।


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