मुंबई बम धमाकों के मास्टर माइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई
पाकिस्तान की आतंक निरोधी कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में मुंबई बम धमाकों के मास्टर माइंड और जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की सजा सुनाई है।
इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा सरगना हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के दो और मामलों में गुरुवार को दस साल कैद की सजा सुनाई। उसे गत फरवरी में भी इसी तरह के दो मामलों में 11 साल की सजा हुई थी। कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, 'लाहौर की आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने दो और मामलों में सईद समेत चार लोगों को सजा सुनाई है।' सईद के दो करीबी साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को साढ़े दस-दस साल की सजा दी गई। जबकि सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। अधिकारी के अनुसार, 'एटीसी के जज अरशद हुसैन ने दोनों मामलों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।' अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ सईद की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है।
An anti-terrorism court in Pakistan sentences Jamat-ud-Dawa head Hafiz Saeed to 10-year imprisonment in an illegal funding case: Pakistan media
(file pic) pic.twitter.com/98Gf0Cn8si— ANI (@ANI) November 19, 2020
41 मामले किए गए दर्ज
पाकिस्तान के आतंक रोधी विभाग ने सईद और जमात-उद-दावा के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 24 में फैसला आ चुका है। जबकि बाकी मामले एटीसी में लंबित हैं। सईद के खिलाफ अब तक कुल चार मामलों में फैसला हुआ है। उसे आतंकी फंडिंग के मामलों में गत वर्ष 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वह इस समय लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है।
हाफिज सईद के प्रवक्ता को 32 साल की सजा
इससे पहले पाकिस्तान की आतंक निरोधी कोर्ट ने हाफिज सईद के प्रवक्ता को 32 साल की सजा सुनाई थी। जमात-उद-दावा प्रवक्ता याहा मुजाहिद था। यह सजा टेरर फंडिंग मामले में हुई है। कोर्ट ने जमात-उद-दावा से जुड़े दो अन्य लोगों को भी सजा सुनाई थी। इसमें हाफिज का भतीजा प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की भी शामिल था। उसे एक साल की सजा सुनाई गई थी।
वैश्विक आतंकवादी सईद पर एक करोड़ डॉलर इनाम
हाफिज सईद के नेतृत्व में मुंबई में 2008 के हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई। इस हमले में 10 आतंकियों ने मुंबई के छह अमेरिकियों समेत 166 लोगों की हत्या कर दी थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इसके बाद हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा "वैश्विक आतंकवादी" घोषित किया गया था। इसके सिर पर 10 मिलियन डॉलर (करीब 74 करोड़ रुपये) का इनाम रखा गया। हाफिज सईद को पिछले साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय दबाव के साथ टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के दबाव में यह कार्रवाई की है।
इससे पहले एटीसी लाहौर ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आतंक के वित्तपोषण के दो और मामलों में जमात-उद-दावा के जफर इकबाल, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की और मुहम्मद अशरफ को दोषी ठहराया था। दोनों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 16 साल की सामूहिक कारावास की सजा दी गई थी।