मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की मुश्किलें बढ़ी, गुजरांवाला कोर्ट से दोषी करार
Hafiz Saeed held guilty by Gujranwala court मुंबई हमले के मास्टरमाइंड एवं आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (JUD) के प्रमुख हाफिज सईद को गुजरांवाला अदालत ने दोषी करार दिया है।
लाहौर, प्रेट्र/एएनआइ। पाकिस्तान के आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग का दोषी करार दिया है। वह 17 जुलाई से जेल में है। उसका मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला से गुजरात की आतंक रोधी अदालत में भेज दिया गया है। सीटीडी के एक अधिकारी के अनुसार, सईद को बुधवार को लाहौर से करीब 80 किमी दूर गुजरांवाला की आतंक रोधी अदालत (एटीसी) में पेश किया गया।
अदालत में दाखिल किए गए आरोपपत्र में उसे आतंकी फंडिंग का दोषी बताया गया है। उन्होंने कहा, 'यह मामला पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए अभियोजक ने मामले को लाहौर से 200 किमी दूर गुजरात की एटीसी अदालत भेजने का आग्रह किया। इस आग्रह पर एटीसी गुजरांवाला ने मामला एटीसी गुजरात स्थानांतरित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई की तारीख एटीसी गुजरात तय करेगी।' आतंक रोधी अदालत ने सीटीडी को बुधवार को सईद के खिलाफ पूर्ण चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था।
सईद पर 23 मामले दर्ज
पंजाब प्रांत की पुलिस के सीटीडी ने गत तीन जुलाई को सूबे के कई शहरों में सईद और उसके 12 साथियों के खिलाफ आतंकी फंडिंग के 23 मामले दर्ज किए थे।
अग्रिम जमानत लेने जाते वक्त हुई गिरफ्तारी
आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद को 17 जुलाई को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह अग्रिम जमानत लेने लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था। उसे लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में रखा गया है।
सईद पर 70 करोड़ का इनाम
वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। अमेरिका ने 2012 से उस पर एक करोड़ डॉलर (करीब 70 करोड़ रुपये) का इनाम रखा है। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी।
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