पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को भ्रष्टाचार के छह मामलों में मिली अंतरिम जमानत
अदालत ने जरदारी को मनी लांड्रिंग मामले में 30 मई तक की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें ओपल 225 संपत्ति से संबंधित जांच के मामले में भी 12 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के छह मामलों में बुधवार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई। बता दें कि पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निगरानी संस्था इन मामलों की जांच कर रही है।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की ओर से मंगलवार को अदालत में पेश 11 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार 36 जांच मामलों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के 63 वर्षीय सह-अध्यक्ष का नाम है। एनएबी का दावा है कि कम से कम आठ मामलों में जरदारी की भूमिका साबित हुई है।
न्यायमूर्ति उमर फारुक की अगुआई वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने छह मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी बेटी फरयाल तलपुर को अंतरिम जमानत दे दी।
अदालत ने जरदारी को मनी लांड्रिंग मामले में 30 मई तक की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें ओपल 225 संपत्ति से संबंधित जांच के मामले में भी 12 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। यह संपत्ति जरदारी परिवार की है और 5,00,000 रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया गया। उन्हें पार्क लेन जांच मामले में भी 12 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई है।
अदालत ने उन्हें तोशा खाना वाहन जांच मामले में 20 जून तक और संदिग्ध लेनदेन से संबंधित मामले में 21 मई तक की अंतरित जमानत दी। हरीश एंड कंपनी से संबंधित मामले में अदालत ने 30 मई तक सुनवाई स्थगित कर दी।
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