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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

इमरान खान की उम्मीदों पर फिरा पानी, सिफर मामले में कोर्ट ने फिर बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत

By AgencyEdited By: Achyut Kumar
Published: Tue, 26 Sep 2023 01:36 PM (GMT+05:30)

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के ...और पढ़ें

इमरान खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका
इमरान खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका

HighLights

  1. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका
  2. सिफर मामले में कोर्ट ने बढ़ाई इमरान खान की न्यायिक हिरासत
  3. तीसरी बार रिमांड पर इमरान को भेजा गया जेल

इस्लामाबाद, पीटीआई। Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिफर मामले (Cipher case) में कोर्ट ने उनकी जल्द रिहाई की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए न्यायिक हिरासत को और 14 दिन के लिए बढ़ा दी है।

क्या है पूरा मामला?

इमरान खान पर पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजे गए एक केबल (सिफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। इसी सिलसिले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पिछले महीने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

तीसरी बार रिमांड पर इमरान को भेजा गया जेल 

बता दें कि यह तीसरी बार है, जब इमरान खान को रिमांड पर जेल भेजा गया है। उनकी पिछली 14 दिनों की रिमांड आज खत्म हो जाएगी। 

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अटक जिला जेल में हुई सुनवाई

स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने अटक जिला जेल में सुनवाई की। यहीं पर इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद रखा गया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जांच पूरी करने के लिए 10 अक्टूबर तक इमरान खान को न्यायिक हिरासत में रखा जाए। इसी के साथ, अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की रिमांड भी इस अवधि के लिए बढ़ा दी है।

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नहीं लागू हुआ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश

हालांकि, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इमरान को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, लेकिन निर्देश को अब तक लागू नहीं किया गया। इससे पहले, अधिकारी ने सुरक्षा कारणों से मामले की सुनवाई जेल में करने की अनुमति दी थी।