आतंकी फंडिंग मामले में हाफिज सईद के खिलाफ पांच गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज
कोर्ट के जज अरशद हुसैन भट्टा ने मामले की सुनवाई फरवरी तक स्थगित कर दी और अभियोजन पक्ष को और गवाह पेश करने का निर्देश दिया।
लाहौर, प्रेट्र। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके करीबी सहयोगी जफर इकबाल के खिलाफ गुरुवार को आतंकी फंडिंग मामले में पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जमात-उद-दावा (JuD) प्रमुख हाफिज के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत में सुनवाई चल रही है। लाहौर में कोर्ट ने 11 दिसंबर को हाफिज और उसके सहयोगी अब्दुल सलाम, मुहम्मद अशरफ और इकबाल के खिलाफ आतंकी फंडिंग को लेकर मामला शुरू किया था।
कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि पांच गवाहों ने हाफिज और इकबाल के खिलाफ आतंकी फंडिंग मामले में बयान दर्ज कराए। हाफिज और इकबाल की लीगल टीम में शामिल एडवोकेट नसीरुद्दीन नायर और इमरान फजल गिल ने गवाहों से सवाल पूछे।
मामले की सुनवाई फरवरी तक स्थगित
कोर्ट के जज अरशद हुसैन भट्टा ने मामले की सुनवाई फरवरी तक स्थगित कर दी और अभियोजन पक्ष को और गवाह पेश करने का निर्देश दिया। पंजाब पुलिस के आतंकरोधी विभाग ने हाफिज, इकबाल, अब्दुल सलाम, अब्दुल रहमान मक्की, मुहम्मद अशरफ और जेयूडी के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को एक अन्य अदालत में भी पेश किया। इस अदालत की सुनवाई नौ जनवरी तक के लिए टाल दी गई।
बचाव पक्ष के वकील ने जेयूडी नेताओं पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबावों के चलते ये आरोप लगाए गए हैं। हाफिज और जेयूडी के अन्य नेताओं की पेशी के मद्देनजर अदालत के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के चलते पत्रकारों को भी अदालत परिसर नहीं जाने दिया गया।