टेरर फंडिंग मामले में बच गया हाफिज सईद, 11 दिसंबर को तय होंगे आरोप
Terror funding case में हाफिज सईद के खिलाफ लाहौर कोर्ट आज आरोप नहीं तय कर सका। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
लाहौर, एएनआइ। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी... कुछ ऐसा ही हुआ अवैध फंडिंग मामले में पाकिस्तानी संगठन जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के साथ। शनिवार को लाहौर की आतंक निरोधी अदालत में मुंबई के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आरोप तय होने थे लेकिन मामले का दूसरा आरोपी मलिक जफर ने कोर्ट में आज पेशी नहीं दी। इसलिए मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 दिसंबर की तारीख दे दी है। इसी दिन हाफिज सईद पर आरोप तय किए जाएंगे। बता दें कि पेशी के लिए हाफिज सईद को यहां लाहौर के कोर्ट लखपत जेल से पेशी के लिए यहां लाया गया।
बता दें कि पेशी के लिए हाफिज सईद को यहां लाहौर के कोर्ट लखपत जेल से पेशी के लिए यहां लाया गया। अदालत के अधिकारी ने बताया कि जज अरशद हुसैन भुट्टा ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इकबाल 11 दिसंबर को अगली सुनवाई में पेश हो। दरअसल, आज हाफिज सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले की सुनवाई की गई। कोर्ट में एक वकील ने कहा, जस्टिस अरशद हुसैन भुट्टा ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सईद और अन्य के खिलाफ अभ्यारोपण के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की गई।