पाकिस्तान: CJI ने कहा- सीनेट चुनावों में गोपनीयता अहम, 11 फरवरी को होगा तारीखों का ऐलान
Pakistan Senate Elections पाकिस्तान के चीफ जस्टिस (Chief Justice of Pakistan CJP) गुलजार अहमद (Justice Gulzar Ahmed) ने गुरुवार को कहा कि सीनेट गंभीर व परिपक्व मंच है और यहां की जाने वाली कार्यवाहियों की गोपनीयता महत्वपूर्ण है।
इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस (Chief Justice of Pakistan, CJP) गुलजार अहमद (Justice Gulzar Ahmed) ने गुरुवार को कहा कि सीनेट 'गंभीर व परिपक्व मंच' है और यहां की जाने वाली कार्यवाहियों की गोपनीयता महत्वपूर्ण है। बता दें कि हाल में ही एक बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सीनेट चुनाव ‘ओपन बैलेट’ के जरिए कराने के लिए संविधान में संशोधन को लेकर संसद में एक विधेयक पेश करने का फैसला किया है।
सीक्रेट या ओपन वोटिंग, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
जियो न्यूज के अनुसार, चीफ जस्टिस ओपन बैलट के जरिए सीनेट चुनावों से जुड़े मामले में सुनवाई कर रहे थे। यह एक प्रक्रिया है जिसमें सीक्रेट वोटिंग की जाती है। सुनवाई के दौरान, अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान (Khalid Jawed Khan) ने बताया कि किसी प्रांतीय असेंबली पार्टी के टिकट पर आने वालों को पार्टी पॉलिसी के अनुसार वोट देना चाहिए क्योंकि जनता के लिए राजनीतिक पार्टी जवाबदेह है। इसके जवाब में CJI ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के भीतर भी लोकतंत्र का अभाव है पार्टी प्रमुख को तानाशाह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'कोर्ट को इस बारे में अपना विचार देना है कि सीक्रेट बैलट प्रक्रिया को लेकर संविधान को संशोधन की जरूरत है या नहीं।'
52 सीटों पर होना है चुनाव
दरअसल देश के 52 सीटों पर सीनेट का चुनाव होना है। इस क्रम में प्रत्यक्ष तरीके से सीनेट का चुनाव कराने पर निर्देश के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार का कहना है कि चूंकि सीनेट चुनावों में खरीद-फरोख्त के आरोप लगते हैं, इसलिए इसे पारदर्शी और सही तरीके से कराया जाना चाहिए। देश में 104 सदस्यीय सीनेट के कई सदस्यों के 11 मार्च को रिटायर होने के कारण 52 सीटों पर चुनाव होगा। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चार प्रांतीय एसेंबली द्वारा चुने जाते हैं।
11 फरवरी को चुनाव आयोग करेगी शेड्यूल का ऐलान
पाकिस्तान के सीनेट चुनावों के लिए तारीख का ऐलान 11 फरवरी को किया जाएगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (Election Commission of Pakistan, ECP) ने बताया कि देश के संविधान के अनुच्छेद 224 (3) के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाली सीटों पर 30 दिन एडवांस में चुनाव नहीं हो सकता है यानि 10 फरवरी से पहले सीनेट चुनावों को आयोजित नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि यह सीनेट चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान 11 फरवरी को करेगी।