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पाक में सीनेट, नेशनल व स्टेट असेंबली के 150 सदस्य निलंबित, जानें कारण

साल के अंत में अनिवार्य रूप से संपत्ति विवरण न देने पर पाकिस्तान चुनाव संस्था ने सूचना मंत्री फवाद चौधरी और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह सहित सीनेट नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली के 150 सदस्यों की सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 01:08 AM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 01:08 AM (IST)
पाक में सीनेट, नेशनल व स्टेट असेंबली के 150 सदस्य निलंबित, जानें कारण
पाक में सीनेट, नेशनल व स्टेट असेंबली के 150 सदस्य निलंबित, जानें कारण

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान की चुनाव संस्था ने सोमवार को संपत्ति का विवरण न देने पर सूचना मंत्री फवाद चौधरी और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह सहित सीनेट, नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली के 150 सदस्यों की सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी।

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पिछले साल, पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने कम से कम 154 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन सभी ने संपत्ति विवरण जमा कर दिया और उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई।ईसीपी का यह कदम तब सामने आया जब निर्वाचित प्रतिनिधियों ने प्रत्येक वर्ष के अंत तक संपत्ति और देनदारियों को अनिवार्य रूप से दाखिल करने वाले नियम का उल्लंघन किया।

एक अधिसूचना के अनुसार, सीनेट, नेशनल असेंबली और सभी स्टेट असेंबली के हर सदस्य को हर साल 31 दिसंबर को या उससे पहले अपनी, अपने पति या पत्‍‌नी और आश्रित बच्चों की संपत्ति और देनदारियों के विवरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी होती है। विवरण जमा न कर पाने वाले सदस्यों को ईसीपी कानून के अनुसार 16 जनवरी को सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। उनकी सदस्यता विवरण जमा करने के बाद ही बहाल हो पाती है। ईसीपी ने बताया कि इस बार निलंबन से प्रभावित लोगों में तीन सीनेटर, नेशनल असेंबली के 36 सदस्य, पंजाब विधानसभा के 69 सदस्य, सिंध विधानसभा के 14 सदस्य, खैबर-पख्तूनख्वा विधानसभा के 21 सदस्य और बलूचिस्तान विधानसभा के सात सदस्य शामिल हैं।


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