JuD और JeM सदस्यों को पाक में आतंक विरोधी अदालतों ने सजा सुनाई
पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के अनुसार JuD और JeM सदस्यों को टेरर फाइनेंसिंग के आरोप में गिरफ्तार किया।
लाहौर, पीटीआइ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवाद-निरोधी अदालतों ने टेररिज्म फाइनेंसिंग के आरोपों में प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (JuD) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के 12 सदस्यों को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।
पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के अनुसार, JuD और JeM सदस्यों को टेरर फाइनेंसिंग के आरोप में गिरफ्तार किया और ट्रायल के लिए पंजाब के विभिन्न जिलों के आतंकवाद-रोधी न्यायालयों के समक्ष पेश किया गया।
सीटीडी ने सोमवार को यहां एक बयान में कहा, 'ATCs ने JuD के चार नेताओं - असगर अली, रावलपिंडी के असगर अली, जुनैद इरशाद और इज़ाज़ अहमद और रहीम यार खान के अब्दुल खालिक को दो साल की सजा सुनाई है।'
बता दें कि हाफिज सईद की JuD को लश्कर-ए-तैयबा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मुंबई हमलों का भी जिम्मेदार है। इसे जून 2014 में अमेरिका द्वारा एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था।
बयान में बताया गया है कि JeM के आठ स्थानीय नेताओं को ATCs ने पांच साल की अवधि के लिए दोषी ठहराया है। इन दोषी की पहचान गुजरांवाला के इफ़्तिखार अहमद, मोहम्मद अजमल, बिलाल मक्की, अबरार अहमद, इरफ़ान अहमद और रावलपिंडी के हफीज़ुल्ला, मज़हर नवाज़, अब्दुल लतीफ़ के रूप में हुई।
बता दें कि JeM ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में 14 फरवरी के पुलवामा हमले के लिए ज़िम्मेदारी का दावा किया था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी बढ़ गया था।