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श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पांच साल का है राष्ट्रपति कार्यकाल

श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरीसेन ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था, क्या छह साल तक रह सकते हैं पद पर।

By Pratibha KumariEdited By: Published: Mon, 15 Jan 2018 03:28 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jan 2018 03:33 PM (IST)
श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पांच साल का है राष्ट्रपति कार्यकाल
श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पांच साल का है राष्ट्रपति कार्यकाल

कोलंबो, पीटीआई। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरीसेन को बताया कि उनका कार्यकाल पांच साल का है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कोर्ट से राय मांगी थी कि क्या वह 2021 तक पद पर बने रह सकते हैं। सिरीसेन ने नौ जनवरी 2015 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी।

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सिरीसेन ने शीर्ष अदालत से यह तय करने को कहा था कि उनका कार्यकाल 1978 के संविधान के तहत छह साल या 15 मई 2015 के संविधान के 19वें संशोधन के तहत पांच साल का होगा। 19वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर कानूनी, सिविल और राजनीतिक क्षेत्र से अलग-अलग विचार आए थे। इसे देखते हुए सिरीसेन ने सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में राय देने का आग्रह किया था।

कोर्ट ने फैसला दिया कि उनका कार्यकाल जनवरी 2015 से पांच साल तक का रहेगा। अब उनका कार्यकाल जनवरी 2020 को खत्म हो जाएगा। अगले राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा नवंबर 2019 तक की जानी होगी।

सिरीसेन का शीर्ष अदालत से आग्रह कइयों के लिए आश्चर्य वाला था। क्योंकि उन्होंने खुद 19वें संशोधन के जरिये राष्ट्रपति कार्यकाल छह से पांच साल किया था। यही नहीं 2015 में महिंदा राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनने पर उन्होंने राष्ट्रपति पद खत्म करने की सिविल सोसायटी की मांग का समर्थन किया था।

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