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फ्लाइट में प्यार, यूरोप टूर और फिर कोर्ट केस... एक्स से 3.5 करोड़ वसूलना चाहते थे भारतीय मूल के CEO, कोर्ट ने दिया झटका

Published: Sun, 13 Sep 2026 06:43 PM (IST)

सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय मूल के सीईओ चंदर अग्रवाल की अपनी पूर्व प्रेमिका से 3.5 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की याचिका खारिज कर दी है।

भारतीय मूल के सीईओ चंदर अग्रवाल की याचिका खारिज हुई

भारतीय मूल के सीईओ चंदर अग्रवाल की याचिका खारिज हुई

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डिजिटल डेस्क, सिंगापुर। भारतीय मूल के सीईओ चंदर अग्रवाल की अपनी पूर्व प्रेमिका से उन पर खर्च किए गए एसजीडी 468,000 (3.5 करोड़ रुपये से अधिक) की वसूली के लिए दायर याचिका खारिज हो गई है।

सिंगापुर की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया कि अधिकांश धन उनकी पूर्व प्रेमिका को उपहार के रूप में दिया गया था।

पूर्व प्रेमिका से 3.5 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली का मामला

मुंबई में सूचीबद्ध कंपनी के सीईओ चंदर अग्रवाल ने अपनी पूर्व प्रेमिका पर खर्च की गई विभिन्न राशियों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। उनका दावा है कि यह धन एक ऋण था जिसे चुकाना था।

इसमें विदेश यात्रा, उसके फ्लैट के लिए एक फेंग शुई मास्टर और एक स्टैनफोर्ड-एनयूएस कार्यकारी कार्यक्रम पर खर्च किया गया धन शामिल है।

दोनों की मुलाकात 2019 में एक उड़ान पर हुई। सितंबर 2022 में रिश्ते की शुरुआत से पहले ही, उन्होंने उसे कई शानदार उपहार दिए बिना कोई कीमत चुकाने की अपेक्षा के।

सिंगापुर कोर्ट ने अधिकांश धन को उपहार के रूप में माना

एक बार उन्होंने उसे घर छोड़ने के लिए एक लिमोजीन बुक की, उसके लिए लग्जरी सामान खरीदे और उन्होंने एक साथ की गई यूरोपीय यात्रा के सभी खर्चों का भुगतान किया।

यह रिश्ता दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया जब उन्होंने उसकी वफादारी पर संदेह किया। उन्होंने मार्च 2024 में मुकदमा दायर किया। सीनियर जज ली सियू किन ने निर्णय दिया कि अधिकांश राशियां उपहार थीं जो अग्रवाल ने स्वेच्छा से अपनी प्रेमिका को दी थीं।