इराक में लड़कियों की शादी की उम्र नौ साल करने का प्रस्ताव
शादी की न्यूनतम उम्र से संबंधित वर्ष 1959 के कानून में संशोधन के लिए यह बिल 31 अक्टूबर को एक रूढि़वादी शिया सांसद ने पेश किया था।
बगदाद (एएफपी)। इराक की संसद में हाल में पेश किए गए बाल विवाह बिल का संसद से लेकर सड़क तक विरोध हो रहा है। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर नौ साल करने का प्रस्ताव है। शादी की न्यूनतम उम्र से संबंधित वर्ष 1959 के कानून में संशोधन के लिए यह बिल 31 अक्टूबर को एक रूढि़वादी शिया सांसद ने पेश किया था।
इसमें प्रावधान है कि लड़की के परिवार वाले अपने धर्मगुरु (शिया या सुन्नी) की सलाह पर उसकी शादी का फैसला कर सकते हैं। इस बिल का सोशल मीडिया, संसद और सड़क पर भारी विरोध हो रहा है। निर्दलीय सासंद और इराकी विधि आयोग के सदस्य फैक अल-शेख ने कहा, 'इसके लागू होते ही जजों को भी शिया या सुन्नी उलमा की राय लेना अनिवार्य हो जाएगा।'
रिटायर सेना अफसर हदी अब्बास ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, 'इस कानून से बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को कानूनी संरक्षण मिल जाएगा।' इराक के तटीय शहर बसरा की एक शिक्षिका ने प्रस्तावित कानून को बच्चों की मासूमियत का कत्ल बताया है। कई महिला सांसदों ने भी इस बिल का विरोध किया है।
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