सिंगापुर में छात्रा का उत्पीड़न करने वाले भारतीय योग शिक्षक की सजा बढ़ी
अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने उसकी सजा बढ़ाकर एक साल कर दी। उसे तीन कोड़े खाने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है।
सिंगापुर, प्रेट्र। सिंगापुर की उच्च अदालत ने अपनी छात्रा के साथ कई बार छेड़छाड़ करने और धमकी देने वाले भारतीय योग शिक्षक की सजा बढ़ा दी। बीते अप्रैल में राकेश कुमार प्रसाद को इस मामले में नौ महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। प्रसाद ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने उसकी सजा बढ़ाकर एक साल कर दी। उसे तीन कोड़े खाने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है।
निचली अदालत ने सुनाई थी नौ महीने कैद की सजा, हाई कोर्ट ने इसे बढ़ाकर एक साल की
राकेश ने 26 अप्रैल, 2015 को रियल योगा स्टूडियो में अपनी इकलौती छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसकी गर्दन दबाई थी। पीडि़त महिला ने अगले दिन ही पुलिस में इसकी शिकायत की। निचली अदालत ने राकेश को दोषी पाया। छेड़छाड़ के लिए उसे नौ महीने की जेल और गर्दन पकड़ने के लिए एक हजार सिंगापुर डॉलर का जुर्माना हुआ था।
राकेश ने सजा के खिलाफ अपील की। उसके वकील का कहना था कि घटना के फुटेज से स्पष्ट है कि राकेश महिला के साथ उस तरह छेड़छाड़ नहीं कर सकता था जैसा महिला ने बताया है। हालांकि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे जज ने यह कहकर उसके तर्क को खारिज कर दिया कि फुटेज साफ नहीं है। फुटेज से राकेश के हक में भी कोई बात सामने नहीं आती है।
सजा बढ़ाते हुए जज सी ने कहा, 'राकेश ने शिक्षक के भरोसे को तोड़ा है। पीडि़ता के रोकने के बाद भी उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। उसने पीडि़ता को धमकाने की भी जुर्रत की। इसी कारण उसे कोड़े मारे जाने चाहिए।'