एम्सटर्डम, एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 13 महीने से युद्ध जारी है। ऐसे में दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ सैन्य बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से अपनी-अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हुए शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह वारंट यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के आरोप में जारी किया गया है। हालांकि, मॉस्को ने युद्ध के दौरान किए गए अत्याचार से जुड़े आरोपों को बार-बार खारिज करता रहा है।
International Criminal Court issues arrest warrant for Russian President Putin because of his actions in Ukraine, reports AP
— Press Trust of India (@PTI_News) March 17, 2023
आईसीसी ने बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के क्षेत्र से रूस में लोगों के अवैध हस्तांतरण के संदेह में व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।
रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ समान आरोपों पर एक वारंट जारी किया।
'यह तो महज शुरुआत है'
इस मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वारंट को महज शुरुआत बताया।
उल्लेखनीय है कि आईसीसी अभियोजक करीम खान ने एक साल पहले यूक्रेन में संभावित युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार की जांच शुरू की थी।