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अदालत ने मृत्युदंड पाए श्रीलंकाई सांसद को कल से शुरू संसद सत्र में जाने की दी अनुमति

अटार्नी जनरल ने पिछले हफ्ते अदालत से कहा था कि मौत की सजा पाया व्यक्ति संसद सदस्य के लिए अयोग्य होता है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 07 Sep 2020 07:10 PM (IST)Updated: Mon, 07 Sep 2020 07:10 PM (IST)
अदालत ने मृत्युदंड पाए श्रीलंकाई सांसद को कल से शुरू संसद सत्र में जाने की दी अनुमति
अदालत ने मृत्युदंड पाए श्रीलंकाई सांसद को कल से शुरू संसद सत्र में जाने की दी अनुमति

कोलंबो, प्रेट्र। श्रीलंका की सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद प्रेमलाल जयसेकरा को संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति मिल गई। इस संबंध में यहां की एक अपीलीय अदालत ने जेल महाआयुक्त को निर्देश दिया कि वह मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में प्रेमलाल के उपस्थित होने की व्यवस्था करें।

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हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई जाने के बाद प्रेमलाल संसद के लिए निर्वाचित हुए

प्रेमलाल को गत 31 जुलाई को हत्या के एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके पांच दिन बाद ही वह संसद के लिए निर्वाचित हुए थे।

प्रेमलाल सत्तारूढ़ श्रीलंका पीपुल्स पार्टी से सांसद हैं

प्रेमलाल ने सत्तारूढ़ श्रीलंका पीपुल्स पार्टी (एसएलपीपी) की ओर से दक्षिण पश्चिम रतनपुरा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। श्रीलंका में गत पांच अगस्त को संसदीय चुनाव हुए थे।

मौत की सजा पाया व्यक्ति संसद सदस्य के लिए अयोग्य होता है: अटार्नी जनरल

प्रेमलाल ने कोर्ट में अर्जी देकर संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इस अर्जी का विरोध करते हुए अटार्नी जनरल ने पिछले हफ्ते अदालत से कहा था कि मौत की सजा पाया व्यक्ति संसद सदस्य के लिए अयोग्य होता है। जबकि फैसला सुनाते हुए अपीलीय अदालत के जज ने कहा कि अभी किसी कोर्ट ने प्रेमलाल के चुनाव को अवैध नहीं ठहराया है।

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