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बांग्ला सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व पीएम खालिदा जिया की जमानत पर रोक लगाई

72 वर्षीय जिया को 8 फरवरी को जिया अनाथालय ट्रस्ट के लिए विदेशी दान में 21 मिलियन रूपए के गबन के संबंध में सजा सुनाई गई थी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 20 Mar 2018 11:43 AM (IST)Updated: Tue, 20 Mar 2018 11:43 AM (IST)
बांग्ला सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व पीएम खालिदा जिया की जमानत पर रोक लगाई
बांग्ला सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व पीएम खालिदा जिया की जमानत पर रोक लगाई
style="text-align: justify;">ढाका [ आईएएनएस ]। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया की जमानत पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्हें इस साल के आम चुनाव में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए झटका लगा था, जिसके तहत उन्हें पांच साल की कारावास की सजा सुनाई थी।

72 वर्षीय जिया को 8 फरवरी को जिया अनाथालय ट्रस्ट के लिए विदेशी दान में 21 मिलियन रूपए (लगभग 250,000 अमेरिकी डालर) के गबन के संबंध में सजा सुनाई गई थी, जिसका नाम उनके दिवंगत पति जियाउर रहमान, जो एक सैन्य शासक थे, के नाम पर रखा गया था।

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उसी मामले में, उनके बेटे तारिक रहमान और चार अन्य को 10 साल की सजा सुनाई गई।12 मार्च को उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्षता में चार माह की अंतरिम जमानत दी थी।


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