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UAE: नई नौकरी लगने पर अस्थायी वर्क परमिट के लिए कर सकते हैं आवेदन

वर्क परमिट और रेजिडेंसी वीसा रद्द किए बिना आप अस्थायी वर्क परमिट के अनुदान के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

By Arti YadavEdited By: Published: Sat, 10 Mar 2018 11:24 AM (IST)Updated: Sat, 10 Mar 2018 11:24 AM (IST)
UAE: नई नौकरी लगने पर अस्थायी वर्क परमिट के लिए कर सकते हैं आवेदन
UAE: नई नौकरी लगने पर अस्थायी वर्क परमिट के लिए कर सकते हैं आवेदन

दुबई, (एजेंसी)। यूएई की अदालत नई नौकरी के लिए अस्थायी वर्क परमिट प्रदान कर सकता है। वीज़ा रद्द करने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए बिना, अपने प्रश्नों के मुताबिक आप अदालत से अनुरोध कर सकते हैं कि वह मौजूदा वर्क परमिट और निवासी वीजा को रद्द करने के लिए एक पत्र जारी करें। अदालत द्वारा जारी पत्र के आधार पर आप मानव संसाधन और उन्मूलन मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं और वर्क परमिट रद्द कर सकते हैं और बाद में वर्क परमिट रद्द करने के आधार पर निवास वीजा रद्द करने के लिए रेजीडेंसी और विदेश मामलों के जनरल निदेशालय के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वर्क परमिट और रेजिडेंसी वीसा रद्द किए बिना आप अस्थायी वर्क परमिट के अनुदान के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

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अदालत आपके अनुरोध को स्वीकार कर सकती है यदि आप इसके साथ आप अपना नया रोजगार प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करते हैं। 707 के अनुच्छेद 12 द्वारा गैर-नागरिकों के लिए राज्य में व्यापार करने के नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में समर्थित हैं।

अगर आपके रोजगार अनुबंध में बताया गया है कि नियोक्ता आपको आवास उपलब्ध कराएगा, तब तक ऐसा करने की उसकी जिम्मेदारी है जब तक आप कंपनी के निवास वीजा पर न हों। जब तक आपको अदालत के आदेश के अनुसार घर खाली नहीं करने के लिए सूचित किया जाता है, तब तक आप किराये के घर में रह सकते हैं।

क्या कहता है कानून

यदि कोई कर्मचारी वर्क परमिट रद्द करने के लिए अदालत में पहुंचता है, प्रायोजक नियोक्ता को सात दिनों के भीतर आवेदन पर जवाब देना होगा। यदि प्रायोजक इस अवधि के भीतर नहीं आते हैं या आवेदन रद्द करने के उद्देश्य को उचित कारण नहीं देते हैं, तो उपयुक्त प्राधिकारी लागू नियमों और विनियमों के अनुसार उसकी अनुपस्थिति या इनकार पर विचार किए बिना परमिट और प्रायोजन को रद्द कर देगा।


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