इजरायली संसद में लंबी बहस के बाद विवादित 'जेविश नेशन स्टेट बिल' को मिली मंजूरी
इजरायल के संसद में लंबी बहस के बाद विवादित जेविश नेशन स्टेट बिल को पारित कर दिया गया।
यरूशलम (आइएएनएस)। इजरायली संसद में गुरुवार को विवादित 'जेविश नेशन स्टेट बिल' को कानून के तहत पारित कर दिया गया। यह बिल देश को जेविश राज्य के रुप में परिभाषित करता है। हालांकि इजरायली अरब सांसदों ने इस कानून की निंदा की लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक यादगार क्षण बताया।
इस बिल को पारित कराने में देश की सरकार का समर्थन प्राप्त है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल जेविश नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक स्थल है और उनके पास राष्ट्रीय अधिकार हैं। नेसेट में आठ घंटे चली एक लंबी बहस सत्र के बाद यह बिल पास किया गया। इस बिल को पास कराने के लिए 62 सांसदों ने वोट किया, जबकि 55 इसके विपक्ष में थे। हालांकि इजरायली राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल के प्रतिक्रियाओं के बाद कुछ कानूनों को इसमें मान्यता नहीं दी गई।
बता दें कि इजरायल में इजरायली अरब की जनसंख्या 90 लाख है जो पूरे इजरायल की जनसंख्या का 20 फीसद है। कानून के तहत उन्हें बराबर का अधिकार है लेकिन लंबे समय से उनसे दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता रहा है और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में भी भेदभाव की शिकायत की है।
अरब के सांसद अहमद तीबी ने कहा कि पारित किया गया बिल यह साबित करता है कि देश में लोकतंत्र की मौत हो गई है। अरब एनजीओ अदालाह ने कहा कि इस बिल को पारित करके नस्लभेदी नीतियों को बढ़ावा देने के साथ जातीय भेदभाव को बढ़ावा देना है।
पिछले सप्ताह नेतन्याहू ने इस कानून का बचाव करते हुए कहा था कि इजरायल के लोकतंत्र में हम नागरिक अधिकारों की सुनिश्चितता बरकरार रखेंगे लेकिन बहुमत के पास भी अधिकार हैं और बहुमत ही फैसले करेंगे।