दुबई: पत्नी की हत्या के जुर्म में भारतवंशी को उम्र कैद, तीन बार चाकू से किया हमला
पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिए गए भारतवंशी यूगेश को दुबई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है।
दुबई, आइएएनएस। दुबई की अदालत ने भारतीय मूल के शख्स को उम्र कैद की सजा दी है। दरअसल, इस शख्स ने पिछले साल अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। 44 वर्षीय यूगेश सी.एस. ने पिछले साल के सितंबर माह में दिन दहाड़े पत्नी की हत्या उसके ही ऑफिस के पार्किंग एरिया में कर दी थी। कोर्ट ने रविवार को इस मामले की सुनवाई की। 40 वर्षीय विद्या चंद्रन दो बच्चों की मां थीं। पुलिस के अनुसार, ऑफिस के पार्किंग एरिया में विद्या की पति के साथ जोरदार बहस हुई जिसके बाद पति ने तीन बार चाकू से उसपर हमला किया और उसे वहीं छोड़ वहां से निकल गया। दुबई में उम्र कैद का अर्थ 25 साल तक जेल की सजा।
गल्फ न्यूज के अनुसार, विद्या पर उसके पति ने तीन बार चाकू से हमला किया जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। केरल निवासी विद्या ओणम मनाने के लिए बच्चों के साथ उसी रात अपने घर रवाना होने वाली थीं। वहीं उनके परिजनों का कहना है कि कई सालों से पति परेशान कर रहा था जबकि बचाव पक्ष का कहना है कि पति को इस बात का संदेह था कि विद्या का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन कोर्ट ने मामले के सभी पक्षों को देखते हुए पति को दोषी करार दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद पति यूगेश को प्रत्यर्पित किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, विद्या के मैनेजर ने बताया कि पहले उन्होंने फोन किया लेकिन कोई रेस्पांस न मिलने पर एक स्टाफ को बाहर भेजा। 32 वर्षीय भारतीय मैनेजर ने कहा, मैं बाहर गया और उसे खून से लथपथ अचेतावस्था में देखा, तब तक शायद वह मर चुकी थी। पुलिस के अनुसार, विद्या व उसका पति विजिट वीजा पर संयुक्त अरब अमीरात आए थे। उसी दिन पति को जेबेल अली से गिरफ्तार कर लिया गया।