वुहान के पूर्व मेयर को रिश्वतखोरी में 14 साल की जेल, 50 लाख युआन का जुर्माना भी लगाया
चीन की एक अदालत ने वुहान के पूर्व मेयर झोउ शियानवांग को रिश्वतखोरी के मामले में 14 साल कैद की ...और पढ़ें

वुहान के पूर्व मेयर को रिश्वतखोरी में 14 साल की जेल।
HighLights
वुहान के पूर्व मेयर को 14 साल की जेल।
रिश्वतखोरी मामले में 50 लाख युआन का जुर्माना।
6.05 करोड़ युआन से अधिक की रिश्वत ली।
डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीन की एक अदालत ने कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में चर्चा में रहे वुहान शहर के पूर्व मेयर झोउ शियानवांग को रिश्वतखोरी के मामले में 14 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 50 लाख युआन का जुर्माना भी लगाया है।
शांगच्यू इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट के अनुसार, झोउ ने 2003 से 2025 के बीच विभिन्न पदों पर रहते हुए कारोबार और प्रशासनिक मंजूरियों से जुड़े मामलों में लोगों की मदद की और बदले में 6.05 करोड़ युआन से अधिक की नकदी और कीमती वस्तुएं स्वीकार कीं।
अदालत ने इसे असाधारण रूप से बड़ी रकम बताया। अपराध कबूलने, जांच में सहयोग करने और अधिकांश रकम बरामद होने के कारण उनकी सजा घटाई जा सकती है।
वुहान में दिसंबर 2019 में कोरोना संक्रमण के शुरुआती मामले सामने आए थे। इसके बाद 23 जनवरी 2020 से शहर में 76 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था। महामारी के शुरुआती दौर में जानकारी साझा करने को लेकर झोउ की आलोचना हुई थी, हालांकि अदालत के फैसले में इसका उल्लेख नहीं किया गया।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
