Move to Jagran APP

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को देना होगा टैक्स रिटर्न का ब्योरा, अमेरिकी जज ने सुनाया फैसला

एक संघीय जज ने अपने फैसले में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैक्स रिटर्न के लिए एक अभियोजक की ओर से जारी किए गए समन को रोक नहीं सकते हैं।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Fri, 21 Aug 2020 07:35 PM (IST)Updated: Sat, 22 Aug 2020 05:16 AM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को देना होगा टैक्स रिटर्न का ब्योरा, अमेरिकी जज ने सुनाया फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को देना होगा टैक्स रिटर्न का ब्योरा, अमेरिकी जज ने सुनाया फैसला

न्यूयॉर्क, रायटर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) को अपने टैक्स रिटर्न को गोपनीय रखने के प्रयास में बड़ा झटका लगा है। एक संघीय जज ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि ट्रंप टैक्स रिटर्न के लिए एक अभियोजक की ओर से जारी किए गए समन को रोक नहीं सकते। उन्हें अपने टैक्स रिटर्न का ब्योरा देना ही होगा। मैनहटन के अटार्नी साइरस वेंस ने समन भेजकर ट्रंप से उनके टैक्स रिटर्न का आठ साल का ब्योरा मांगा है। 

loksabha election banner

इस मामले में मैनहटन के जिला जज विक्टर मारेरो ने अपने 103 पेज के फैसले में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समन रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा करना राष्ट्रपति को मिली छूट को अनुचित विस्तार दिया जाना होगा। उन्होंने कहा कि इस विवाद को खत्म करने के लिए न्याय की जरूरत है। ट्रंप को यह समन गत वर्ष अगस्त में जारी किया गया था। वह इसके खिलाफ तत्काल कोर्ट चले गए थे। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों की ओर से यह दलील दी गई थी कि यदि निजी और गोपनीय जानकारियों को उजागर करने के लिए विवश किया गया तो इससे उन्हें ऐसी क्षति होगी, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हाल ही में न्यूयॉर्क की एक जज ने राष्ट्रपति ट्रंप (US President Donald Trump) पर दुष्‍कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला के मुकदमे में कथित रूप से देरी की कोशिश को नाकाम करते हुए तल्‍ख टिप्‍पणी की थी। 

जज ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद पर होना उनको इस केस से नहीं बचा सकता है। यही नहीं न्‍यायाधीश ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हाल की एक व्यवस्था का भी हवाला दिया था। उन्‍होंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप न्यूयॉर्क के अभियोजक की आपराधिक जांच से बच नहीं सकते हैं। यही सिद्धांत ई जीन कैरोल के मानहानि संबंधी मुकदमे (E Jean Carroll's defamation suit) पर भी लागू होता है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.