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ट्रंप सरकार को झटका: संघीय कोर्ट का फैसला- आतंकवादी सूची मौलिक अधिकारियों का हनन

दस लाख से अधिक लोगों को संदिग्‍ध आतंकवादी की सूची में शामिल करना एवं सरकार की निगरानी उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्‍लंघन है।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 09:22 AM (IST)Updated: Thu, 05 Sep 2019 09:22 AM (IST)
ट्रंप सरकार को झटका: संघीय कोर्ट का फैसला- आतंकवादी सूची मौलिक अधिकारियों का हनन
ट्रंप सरकार को झटका: संघीय कोर्ट का फैसला- आतंकवादी सूची मौलिक अधिकारियों का हनन
अलेक्‍जेंड्रिया, एजेंसी। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने कहा कि दस लाख से अधिक लोगों को 'संदिग्‍ध आतंकवादी की सूची' में शामिल करना संवैधानिक अधिकारों का उल्‍लंघन है। कुछ अमेरिकी मुस्लिम नागरिकों ने संघीय अदालत में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्‍लामिक रिलेशंस की मदद से उस वॉचलिस्‍ट को चुनौती दी थी, जिसमें संदिग्‍ध आतंकवादियों को शामिल किया जाता है। इस याचिका में कहा गया है कि वॉचलिस्‍ट से संवैधानिक अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है।
जज एंथनी ट्रेंगा ने याचिका की सुनवाई कहते हुए कहा कि वॉचलिस्‍ट मौलिक अधिकारों का उल्‍लंघन है। जज एंथनी ने सवाल किया कि क्‍या सरकार ने किसी को संदिग्‍ध सूची में शामिल करने से पहले उसकी गहन छानबीन की है। जज ने कहा कि यह वॉचलिस्‍ट अतिरिक्‍त कानून ब्रीफ की मांग कर रहा है। काउंसिल ने कहा कि लोगों गलत तरीके से इस सूची में शामिल किया गया है। सरकार की संदिग्‍ध सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया गलत है।

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