ट्रंप के हेल्थ इंश्योरेंस नियमों पर अमेरिकी जज ने लगाई रोक, भारतीय प्रवासी हो रहे प्रभावित
पोर्टलैंड के डिस्टि्रक्ट जज माइकल सिमोन ने ट्रंप प्रशासन के इन नियमों पर 28 दिन के लिए अस्थायी रोक लगाने की मंजूरी दी।
वाशिंगटन, एपी। अमेरिका के ओरेगन प्रांत के एक जज ने हेल्थ इंश्योरेंस पर ट्रंप प्रशासन के नए नियमों पर शनिवार को रोक लगा दी। नए नियमों के तहत प्रवासियों के लिए यह साबित करना अनिवार्य किया गया था कि वे अमेरिका पहुंचने के 30 दिन के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे या चिकित्सा देखभाल का खर्च उठा सकते हैं। इसके बाद ही वे वीजा पा सकेंगे। इन नियमों से भारतीयों पर भी असर पड़ने का अनुमान है।
अदालत ने 28 दिन के लिए लगाई पाबंदी
ओरेगन के पोर्टलैंड के डिस्टि्रक्ट जज माइकल सिमोन ने ट्रंप प्रशासन के इन नियमों पर 28 दिन के लिए अस्थायी रोक लगाने की मंजूरी दी। उनका यह फैसला रविवार से लागू हो गया। जबकि नए नियमों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
फैसले से दो-तिहाई प्रवासियों पर लग जाएगा अंकुश
अमेरिका के सात नागरिकों और एक गैर लाभकारी संगठन ने गत बुधवार को ट्रंप प्रशासन के नए नियमों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। इसमें यह कहा गया था कि नए नियमों से वैध रूप से अमेरिका आने वाले दो-तिहाई प्रवासियों पर अंकुश लग जाएगा। फैमिली वीजा के साथ अमेरिका में दाखिल होने वाले प्रवासियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी।
रोक लगने पर याचिकाकर्ताओं में खशी
कोर्ट में शनिवार को इन याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करने वाले वकील एस्थर सुंग ने कहा, 'हम लोग बहुत आभारी हैं कि अदालत ने हेल्थ केयर पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत को स्वीकृति दी।'
योग्यता आधारित प्रणाली लाने का भी प्रयास
बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक कार्यक्रमों तक प्रवासियों की पहुंच को सीमित करने के प्रयास के तहत यह कदम उठाया था। इसके साथ ही परिवार आधारित आव्रजन प्रणाली की जगह योग्यता आधारित प्रणाली लाने का भी प्रयास किया जा रहा है।