...तो अमेरिका में जन्म के आधार पर नहीं मिलेगी नागरिकता, बड़ी संख्या में भारतीय होंगे प्रभावित
अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों के नागरिकता के अधिकार को खत्म करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।
वाशिंगटन, प्रेट्र/आइएएनएस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि वह अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों के नागरिकता के अधिकार को खत्म करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। ट्रंप अगर इस अधिकार को समाप्त कर देते हैं तो इससे बड़ी संख्या में भारतीय भी प्रभावित होंगे।
जन्म के आधार पर नागरिकता के बारे में पूछे गए एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, 'हम इस पर बेहद गंभीरता से विचार कर रहे हैं। साफ तौर पर कहूं तो यह बकवास है।' ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान यह वादा किया था कि वह जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को खत्म कर देंगे।
अमेरिकी संविधान ने दिया है अधिकार
अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में अमेरिका में जन्म लेने वाले ऐसे बच्चों को भी देश की नागरिकता देने की गारंटी दी गई है, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।
शरणार्थी परिवारों को बंदी बनाने के नए नियम का एलान
ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को एक नियम का एलान किया, जिससे अमेरिका के इमिग्रेशन अधिकारियों को शरणार्थी परिवारों को अनिश्चितकाल तक बंदी बनाए रखने का अधिकार मिल जाएगा। नए नियमोंे से शरणार्थी परिवारों के बच्चों को 20 दिन से ज्यादा हिरासत में रखने का प्रावधान भी खत्म हो गया है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने इन नियमों की घोषणा की है।
वर्ष 2017 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने वाले शरणार्थियों को लेकर सख्त रुख अपना रखा है। अमेरिका में शरणार्थियों को दाखिल होने से रोकने के लिए वह मेक्सिको से लगती सीमा पर दीवार भी बनवा रहे हैं।
जानिए- आगे क्या हो सकता है
ट्रंप का मानना है कि आव्रजन पर ध्यान केंद्रित करने से समर्थकों को नए सिरे से ऊर्जा मिलेगी और रिपब्लिकन सदस्यों को संसद पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलेगी। जन्म के आधार पर मिली नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को खत्म करने के मुद्दे को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसमें संविधान के संशोधन को बदलने की राष्ट्रपति की एकपक्षीय क्षमता पर सवाल उठ सकते हैं। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन अमेरिका में जन्मे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता के अधिकार की गारंटी देता है। ऐसे किसी कार्यकारी आदेश की वैधानिकता के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस के वकील इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं।