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ट्रंप सरकार ने की ओबामा केयर को खत्म करने की मांग, SC से अफोर्डेबल केयर एक्ट को पलटने का आग्रह किया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अफोर्डेबल केयर एक्ट को पलटने का आग्रह किया है। इसे आम तौर पर ओबामा केयर के नाम से जाना जाता है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sat, 27 Jun 2020 09:17 AM (IST)Updated: Sat, 27 Jun 2020 09:17 AM (IST)
ट्रंप सरकार ने की ओबामा केयर को खत्म करने की मांग, SC से अफोर्डेबल केयर एक्ट को पलटने का आग्रह किया
ट्रंप सरकार ने की ओबामा केयर को खत्म करने की मांग, SC से अफोर्डेबल केयर एक्ट को पलटने का आग्रह किया

वाशिंगटन, एपी। आधे से ज्यादा प्रांतों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अफोर्डेबल केयर एक्ट को पलटने का आग्रह किया है। इसे ओबामा केयर के नाम से जाना जाता है। सरकार ने बताया कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आर्थिक बंदी के बीच अपना स्वास्थ्य बीमा खोने वाले करीब 5 लाख लोगों ने हेल्थकेयर डॉट जीओवी के माध्यम से कवरेज प्राप्त किया है।

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प्रशासन की वैधानिक टिप्पणी में वायरस का उल्लेख नहीं किया गया है।यदि कोर्ट प्रशासन से सहमत हो जाता है तो उस स्थिति में दो करोड़ से ज्यादा अमेरिकी अपना स्वास्थ्य कवरेज खो देंगे। पहले से ही स्वास्थ्य की गंभीर स्थितियों का सामना कर रहे लोगों का संरक्षण भी समाप्त हो जाएगा और वे खतरे में घिर जाएंगे।

ट्रंप प्रशासन ने वापस लिए ट्रांसजेंडरों के लिए ओबामा के हेल्थ केयर प्रोटेक्शन

इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 जून को भी ओबामा केयर से जुड़े एक फैसले को पलटते हुए उन्हें बड़ा झटका दिया था। ट्रंप प्रशासन ने एक अधिनियम को अंतिम रूप दिया, जो डॉक्टरों, अस्पतालों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा भेदभाव के खिलाफ ट्रांसजेंडर लोगों के लिए ओबामा-युग के हेल्थ केयर प्रोटेक्शन को पलट देता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल जारी एक प्रस्तावित संस्करण के समान नियम, भेदभाव की कानूनी परिभाषा को संकीर्ण करने के लिए नीति के कई क्षेत्रों में ट्रंप प्रशासन द्वारा व्यापक प्रयासों का हिस्सा है ताकि इसमें ट्रांसजेंडर लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल में सुरक्षा शामिल न हो।

क्या है 'ओबामा केयर' ?

द अफोर्डेबल केयर एक्ट, 2010 कानून जिसे अक्सर 'ओबामा केयर' के रूप में जाना जाता है, इसने स्वास्थ्य देखभाल में व्यापक नागरिक अधिकारों की रक्षा की स्थापना की। यह संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम या गतिविधि में दौड़, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था।


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