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ट्रंप प्रशासन ने कड़े किए एच-1बी वीजा के नियम

एच-1बी वीजा भारतीय पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। इस वीजा के आधार पर बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका की आइटी कंपनियों में कार्यरत हैं।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 07:37 PM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 07:37 PM (IST)
ट्रंप प्रशासन ने कड़े किए एच-1बी वीजा के नियम
ट्रंप प्रशासन ने कड़े किए एच-1बी वीजा के नियम

वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिकी कंपनियों के लिए अब एच-1बी वीजा पर विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रखना आसान नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन ने वीजा प्रक्रिया को सख्त करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए प्रावधानों के तहत कंपनियों को अनिवार्य रूप से यह बताना होगा कि उनके यहां पहले से कुल कितने विदेशी काम कर रहे हैं। एच-1बी वीजा भारतीय पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। इस वीजा के आधार पर बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका की आइटी कंपनियों में कार्यरत हैं। नए प्रावधानों से सबसे ज्यादा भारतीयों पर असर पड़ेगा।

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अमेरिका के श्रम विभाग ने मंगलवार को नए प्रावधानों की जानकारी दी। विभाग ने कहा कि नए फार्म आगामी कुछ हफ्तों में मुहैया करा दिए जाएंगे। पिछले महीने गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने भी कहा था कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआइएस) की अगले साल जनवरी तक एच-1बी वीजा के तहत आने वाले रोजगारों और विशेष व्यवसायों की परिभाषा को संशोधित करने की योजना है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन' नीति के तहत उठाया जा रहा है। इस कदम से अमेरिका में स्थित भारतीय आइटी कंपनियों पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ने का अनुमान है।

ये हैं नए सख्त प्रावधान
-कंपनियों को एच-1बी वीजा पर विदेशी को नौकरी देने से पहले श्रम विभाग से आवेदन पर स्वीकृति लेनी होगी

-यह प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही विदेशी को नौकरी पर रखा जा सकेगा कि एच-1बी वीजा श्रेणी में जिस पद पर विदेशी को रखा जा रहा है उस पद के लिए कोई अमेरिकी नहीं मिला

-कंपनियों को यह पूरा विवरण भी देना अनिवार्य किया गया है कि उनके हर कैंपस में कुल कितने कर्मचारी एच-1बी वीजा पर कार्यरत हैं

क्या है एच-1बी वीजा
भारतीय पेशेवरों के बीच खासे लोकप्रिय एच-1बी वीजा के जरिये अमेरिकी कंपनियों को उन क्षेत्रों में उच्च कुशल विदेशी पेशेवरों को नौकरी पर रखने की अनुमति मिलती है जिनमें अमेरिकी पेशेवरों की कमी है। यह वीजा तीन साल के लिए जारी होता है और छह साल तक इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस पर लगाम कसी जा रही है।

आम श्रेणी में 65 हजार वीजा
अमेरिकी संसद से यूएससीआइएस को आम श्रेणी में 65 हजार एच-1बी वीजा जारी करने की मंजूरी मिली है। इसके अतिरिक्त 20 हजार एच-1बी वीजा उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनिय¨रग के क्षेत्र में अमेरिका के उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है।


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