Move to Jagran APP

ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन कानून को लेकर कैलिफोर्निया पर संघीय कोर्ट में किया मुकदमा

ट्रंप प्रशासन ने खतरनाक अपराधियों को पनाह देने को लेकर कई बार क्षेत्र के न्यायालयों और स्थानीय अधिकारियों पर हमले किए हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 07 Mar 2018 08:04 PM (IST)Updated: Wed, 07 Mar 2018 08:04 PM (IST)
ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन कानून को लेकर कैलिफोर्निया पर संघीय कोर्ट में किया मुकदमा
ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन कानून को लेकर कैलिफोर्निया पर संघीय कोर्ट में किया मुकदमा

वाशिंगटन, आइएएनएस। अमेरिका सरकार ने आव्रजन कानून को लेकर कैलिफोर्निया राज्य पर मुकदमा किया है। उसने राज्य के आव्रजन कानून को असंवैधानिक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बताया है।

loksabha election banner

-राज्य के कानून को असंवैधानिक और ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बताया

सीएनएन के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को तथाकथित 'पनाहगाह राज्य' विधेयकों को रोकने के लिए कैलिफोर्निया और उसके अधिकारियों के खिलाफ संघीय कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इस कदम से आव्रजन अधिकार को लेकर तीखी मुकदमेबाजी शुरू होने की संभावना है। यह मुकदमा तथाकथित पनाहगाह शहरों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का ताजा आक्षेप है।

ट्रंप प्रशासन ने खतरनाक अपराधियों को पनाह देने को लेकर कई बार क्षेत्र के न्यायालयों और स्थानीय अधिकारियों पर हमले किए हैं। ट्रंप प्रशासन के अटार्नी जनरल जेफ सेशंस ने संघीय जज से कैलिफोर्निया में स्वीकृत तीन कानूनों को रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इनसे अवैध प्रवासी को स्वदेश भेजने समेत कई मामलों में आव्रजन अधिकारियों के काम में बाधा आती है।

इस मुकदमे में खास तौर से कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन और राज्य के अटार्नी जनरल जेवियर बेसेरा पर निशाना साधा गया है। ब्राउन ने इस कदम को राजनीतिक स्टंट बताया है। जबकि बेसेरा ने कैलिफोर्निया के कानून का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राज्य और स्थानीय संस्थाओं को ऐसी नीतियां बनाने का अधिकार है जो उनके लिए श्रेष्ठ हों।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.