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ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

नए आदेश में इन छह देशों के अलावा उत्तर कोरिया और वेनेजुएला के कुछ खास अधिकारियों को भी प्रतिबंधित किया गया था।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Tue, 05 Dec 2017 04:21 PM (IST)Updated: Tue, 05 Dec 2017 04:21 PM (IST)
ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

वाशिंगटन, रायटर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने नए यात्रा प्रतिबंध आदेश पर सोमवार को बड़ी कानूनी जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में इस आदेश को दी गई चुनौतियों के बावजदू छह मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को पूरी तरह प्रभावी करने की अनुमति दे दी है।

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शीर्ष अदालत की नौ सदस्यीय पीठ ने बहुमत के साथ यह फैसला किया। ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से यात्रा प्रतिबंध पर दो निचली अदालतों की ओर से लगाई गई रोक को हटाने की अपील की थी। कोर्ट के इस फैसले से यात्रा प्रतिबंध अब चाड, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन के नागरिकों पर भी पूरी तरह लागू हो जाएगा। ट्रंप ने गत सितंबर में नया आदेश जारी करते समय कहा था कि यात्रा प्रतिबंध की जरूरत अमेरिका को आतंकवाद से बचाने के लिए है।

नए आदेश में इन छह देशों के अलावा उत्तर कोरिया और वेनेजुएला के कुछ खास अधिकारियों को भी प्रतिबंधित किया गया था। ट्रंप ने इस साल जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ दिन बाद ही यात्रा प्रतिबंध के पहले आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अटार्नी जनरल जेफ सेशन्स ने कहा कि यह अमेरिकी लोगों की सुरक्षा की जीत है। ट्रंप के नए यात्रा प्रतिबंध को हवाई प्रांत और अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन ने निचली अदालतों में चुनौती दे रखी है। उनकी दलील है कि नया प्रतिबंध भी पहले के आदेशों की तरह है। इसमें मुस्लिमों के खिलाफ अमेरिकी संविधान का उल्लंघन किया गया है।

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