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टैरिफ को गैरकानूनी बताने पर भड़के ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया 'शर्मनाक'

Published: Fri, 20 Feb 2026 11:09 PM (IST)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके वैश्विक टैरिफ को रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ...और पढ़ें

ट्रंप को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने वैश्विक टैरिफ पर लगाई रोक (फोटो- रॉयटर)

ट्रंप को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने वैश्विक टैरिफ पर लगाई रोक (फोटो- रॉयटर)

HighLights

  1. यह फैसला ट्रंप के "लिबरेशन डे" टैरिफ पैकेज पर लागू होता है

  2. ट्रंप ने गवर्नरों की बैठक के दौरान फैसले की जानकारी मिलते ही इसे "शर्मनाक" कहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनके व्यापक वैश्विक टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने देश के गवर्नरों के साथ एक बैठक में इस फैसले को "शर्मनाक" करार दिया और इसे अपने आर्थिक एजेंडे पर बड़ा झटका बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके "रिसिप्रोकल" और व्यापक टैरिफ लगाने की जो शक्ति का दावा किया था, वह कानूनी रूप से वैध नहीं है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की ओर से लिखा कि राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना आयात पर असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है।

यह फैसला ट्रंप के "लिबरेशन डे" टैरिफ पैकेज पर लागू होता है, जिसमें लगभग हर देश से आयात पर 10% बेसलाइन टैरिफ और कुछ देशों (जैसे चीन, कनाडा, मैक्सिको, यूरोपीय संघ आदि) पर उच्च दरें शामिल थीं। इन टैरिफ से अमेरिकी सरकार ने पिछले सालों में सैकड़ों अरब डॉलर जमा किए थे, लेकिन अब कई कंपनियां और आयातक रिफंड की मांग कर सकते हैं।

ट्रंप ने गवर्नरों की बैठक के दौरान फैसले की जानकारी मिलते ही इसे "शर्मनाक" कहा। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कोर्ट की आलोचना की और संकेत दिया कि प्रशासन अन्य कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके इन टैरिफ को जल्द ही दोबारा लागू करने की योजना बना रहा है। व्हाइट हाउस ने भी पुष्टि की कि ट्रंप जल्द ही इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मध्यावधि चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शुक्रवार को ट्रंप के बड़े पैमाने पर लगाए टैरिफ को खारिज कर दिया, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल में इस्तेमाल के लिए बने कानून के तहत लागू किया था।

शीर्ष अदालत ने इस फैसले में इस संबंध में राष्ट्रपति के पास अधिकार होने के दावे को खारिज कर दिया है। इस फैसले का वैश्विक आर्थिकी पर बड़ा असर पड़ सकता है। फैसले के बाद अमेरिका सहित दुनियाभर के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई है।