अमेरिका: 2024 चुनाव में अवैध वोटिंग के आरोप में भारतीय नागरिक गिरफ्तार, 10 साल की हो सकती है सजा
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के अनुसार, एक भारतीय नागरिक मुकेशकुमार सोमाभाई चौधरी पर मिनेसोटा में 2024 के आम चुनाव ...और पढ़ें

अमेरिका में भारतीय नागरिक पर 2024 चुनाव में झूठा नागरिकता दावा कर वोट डालने का आरोप
HighLights
गैर-कानूनी तरीके से मतदान करने पर भारतीय नागरिक को हो सकती है जेल
अवैध मतदान को लेकर सख्त हुआ ट्रंप प्रशासन
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में एक भारतीय नागरिक पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के अनुसार, एक भारतीय नागरिक मुकेशकुमार सोमाभाई चौधरी पर मिनेसोटा में 2024 के आम चुनाव में अमेरिकी नागरिक होने का झूठा दावा कर वोट डालने का आरोप लगाया गया है।
संघीय ग्रैंड जूरी ने 10 सितंबर को मिनेसोटा में चौधरी के खिलाफ दो आरोपों में अभियोग लगाया। अभियोग में आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अमेरिकी नागरिकता का दावा कर मतदान किया।
अभियोग के अनुसार, चौधरी ने 5 नवंबर 2024 को मिनेसोटा कानून के तहत मतदाता हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज में उन्हें शपथ या पुष्टि करनी थी कि वे अमेरिकी नागरिक हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि वे नागरिक नहीं थे और उन्होंने वोट डालने के लिए जानबूझकर झूठा बयान दिया।
अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) की होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (एचएसआई) ने चौधरी को गिरफ्तार किया। आरोपों में मतदान में गलत जानकारी देना और वोट रजिस्टर करने या डालने के लिए नागरिकता का झूठा दावा करना शामिल है।
दोषी पाए जाने पर प्रत्येक आरोप में अधिकतम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है। इस तरह कुल मिलाकर 10 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
डीएचएस सचिव मार्कवेन मुलिन ने कहा कि प्रशासन गैर-नागरिकों द्वारा अवैध मतदान के आरोपों वाले मामलों का पीछा करेगा।
एचएसआई सेंट पॉल के स्पेशल एजेंट इन चार्ज ट्रैविस पिकार्ड ने कहा कि मतदान केवल अमेरिकी नागरिकों के लिए आरक्षित है, और मतपत्र डालने के लिए नागरिकता का झूठा दावा करना गंभीर अपराध है।
उन्होंने बताया कि एजेंसी ऐसे मामलों की जांच और चुनाव प्रणाली की सुरक्षा के लिए कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ काम जारी रखेगी।
