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भारत ने बंद नहीं किया है मुंबई हमले के आरोपित डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यर्पण का अनुरोध

पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक और लश्कर-ए-तोइबा का आतंकी हेडली 2008 में मुंबई हमले की साजिश रचने में शामिल था। उसे इस मामले में सरकारी गवाह बनाया गया था और फिलहाल वो हमले में अपनी भूमिका को लेकर अमेरिका की जेल में 35 वर्ष की सजा काट रहा है।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Sat, 06 Feb 2021 07:45 PM (IST)Updated: Sat, 06 Feb 2021 07:47 PM (IST)
भारत ने बंद नहीं किया है मुंबई हमले के आरोपित डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यर्पण का अनुरोध
मुंबई हमले के आरोपित डेविड कोलमैन हेडली की फाइल फोटो

वाशिंगटन, एजेंसी। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा के वकील ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारत ने हमलों के एक अन्य आरोपित डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यर्पण का अनुरोध करना बंद कर दिया है। बता दें कि वर्ष 2008 में 26 नबंवर की तारीख को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई को दहला दिया था। हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में अमेरिका के छह नागरिक भी थे। भारत ने राणा को भगोड़ा घोषित कर रखा है। डेविड कोलमैन हेडली के बचपन के दोस्त 59 वर्षीय राणा को भारत के अनुरोध पर 10 जून को अमेरिका के लॉस एंजिलिस में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भारत ने मुंबई हमले में उसकी संलिप्तता को लेकर अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी।

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वहीं, पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक और लश्कर-ए-तोइबा का आतंकी हेडली 2008 में मुंबई हमले की साजिश रचने में शामिल था। उसे इस मामले में सरकारी गवाह बनाया गया था और फिलहाल वो हमले में अपनी भूमिका को लेकर अमेरिका की जेल में 35 वर्ष की सजा काट रहा है। लॉस एंजिलिस स्थित अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश जैकलीन चेलोनियन के समक्ष इस सप्ताह की शुरुआत में दायर आवेदन में राणा के वकील ने अपने मुवक्किल को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का विरोध किया।

राणा के वकील ने कोर्ट को बताया, 'भारत हेडली द्वारा अमेरिका को दी गई सहायता के एवज में उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध करना बंद करने पर संभवत: सहमत हो गया होगा, लेकिन रिकॉर्ड में इस बात का कोई संकेत नहीं है।'

राणा के वकीलों ने कहा कि सरकार को विशेषज्ञ के तौर पर सेवाएं दे रहे भारतीय अभियोजक के मुताबिक मौजूदा राय विशेष रूप से भगोड़े तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण के अनुरोध से जुड़ी है। इस राय को किसी भी तरीके से इस बात का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि उपरोक्त मामले में आरोपित नंबर एक डेविड कोलमेन हेडली के प्रत्यर्पण के अनुरोध समेत विभिन्न संप्रभु देशों में लंबित प्रत्यर्पण के अनुरोध करने बंद कर दिए गए हैं।

राणा ने हेडली को बताया है झूठा

राणा ने अदालत में पेश किए गए अपने आवेदन में हेडली को झूठा बताया है। उसने कहा कि हेडली ने इन मामलों में संघीय एजेंटों, जजों और अभियोजकों से झूठ बोला। हेरोइन के मामले में पहली बार मिली सजा (जिसे उसके सहयोग के कारण कम कर दिया गया था) के बाद उसने फिर हेरोइन का कारोबार नहीं करने का वादा किया लेकिन वह फिर इसमें लिप्त हो गया। उसने कहा कि वह बिना अनुमति के पाकिस्तान गया और उसने एजेंटों के निर्देश की अवहेलना की।


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