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ट्रंप को कोर्ट से फिर झटका, पेंसिलवेनिया की याचिका खारिज, अदालत ने कहा, राष्ट्रपति जनता चुनती है, वकील नहीं

अदालत का यह फैसला पेंसिलवेनिया में ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन को 20 इलेक्टोरल वोट के साथ जीत की घोषणा के बाद आया है। ट्रंप ने 3 नवंबर को हुए चुनावों में अपनी हार मानने से इन्कार कर दिया था।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Sat, 28 Nov 2020 08:33 PM (IST)Updated: Sat, 28 Nov 2020 08:33 PM (IST)
ट्रंप को कोर्ट से फिर झटका, पेंसिलवेनिया की याचिका खारिज, अदालत ने कहा, राष्ट्रपति जनता चुनती है, वकील नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फाइल फोटो

वाशिंगटन, एजेंसियां। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अदालतों में मामला उलझाने की कोशिश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। अब पेंसिलवेनिया की अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने टिप्पणी की, 'राष्ट्रपति जनता चुनती है, वकील नहीं। '

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अदालत का यह फैसला पेंसिलवेनिया में ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन को 20 इलेक्टोरल वोट के साथ जीत की घोषणा के बाद आया है। ट्रंप ने 3 नवंबर को हुए चुनावों में अपनी हार मानने से इन्कार कर दिया था। उन्होंने प्रमुख राज्यों में परिणाम के खिलाफ याचिका दायर कर दी हैं। बिना कोई ठोस सबूत के याचिका दायर करने का परिणाम अब सामने आ रहा है और उनकी एक बाद एक याचिका खारिज हो रही है।

अदालत ने कहा, निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी

पेसिंलवेनिया की अदालन ने निर्णय देते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं। गड़बड़ी के मामले गंभीर होते हैं, लेकिन बिना कोई सबूत के आरोप लगाना उससे भी ज्यादा गंभीर है। तीन सदस्यीय पीठ ने टिप्पणी की कि जनता राष्ट्रपति को चुनती है। वकीलों से चुनाव नहीं जीता जाता।

इधर ट्रंप से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप हार क्यों नहीं मान रहे। राष्ट्रपति ने इस पर भड़कते हुए कहा कि आप बहुत हल्के आदमी हैं। ऐसी स्थिति में हार स्वीकार करना बहुत ही कठिन हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है।


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