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अप्रवासी बच्चों को लंबे समय तक हिरासत में रखने की ट्रंप प्रशासन की मांग कोर्ट ने की खारिज

अदालत का यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए झटका माना जा रहा है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 10 Jul 2018 06:14 PM (IST)Updated: Tue, 10 Jul 2018 06:14 PM (IST)
अप्रवासी बच्चों को लंबे समय तक हिरासत में रखने की ट्रंप प्रशासन की मांग कोर्ट ने की खारिज
अप्रवासी बच्चों को लंबे समय तक हिरासत में रखने की ट्रंप प्रशासन की मांग कोर्ट ने की खारिज

वाशिंगटन, रायटर। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन की अप्रवासी बच्चों को लंबे समय तक हिरासत में रखने की मांग ठुकरा दी है। अदालत का यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए झटका माना जा रहा है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश के अमल में दिक्कत आएगी, जिसमें उन्होंने अप्रवासी बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने को कहा था।

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लॉस एंजिलिस के जिला कोर्ट की जज डॉली गी ने अमेरिकी न्याय विभाग की 1997 के सेटेलमेंट कानून में बदलाव की मांग से जुड़ी दलीलें खारिज कर दीं। इस कानून के मुताबिक बच्चों को आव्रजन हिरासत में केवल 20 दिन तक ही रखा जा सकता है।

अवैध रूप से अमेरिका आए लोगों के बच्चों को उनके मां-बाप से अलग रखने के फैसले का भारी विरोध होने पर ट्रंप प्रशासन ने जून में कोर्ट से बच्चों को उनके परिजनों के साथ जेल में ज्यादा समय तक रखने की इजाजत मांगी थी।

इस संबंध में फैसला देने वाली जज डॉली मूल रूप से चीन के अप्रवासी माता-पिता की संतान हैं। उन्होंने कहा, '20 साल की संसद की निष्कि्रयता की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर डालने का यह प्रयास पागलपन से भरा है।'


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