श्रम आयुक्त के फैसले पर अमलेश-प्रकाश को नहीं मिली अंतरिम राहत
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में गुरुव
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को टेल्को वकर्स यूनियन विवाद मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रार्थी (अमलेश, प्रकाश) सहित सभी प्रतिवादियों को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से श्रम आयुक्त सह ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के फैसले पर अंतरिम राहत की मांग की गई। लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत नहीं दी और सभी प्रतिवादियों को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं, प्रार्थी को अगर जरूरत है तो वो भी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। धरनीधर मोहंती, अमलेश कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में श्रम आयुक्त सह ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि टेल्को वर्कर्स यूनियन के चुने गए प्रतिनिधियों को हटाकर नई कमेटी का गठन किया गया है जिसे श्रम आयुक्त सह ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने मान्यता प्रदान कर दी है। प्रार्थी की ओर से राजीव रंजन, मनीष कुमार, एसएन दास, डीपी सिंह व प्रतिवादी पक्ष से अनिल सिन्हा, राहुल गुप्ता समेत नौ अधिवक्ता केस लड़ रहे हैं।