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हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सूत्र, मालदा : चार साल के लंबे जिरह व 19 गवाहों के आधार पर हत्या के आरोप में मालादा ि

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 Jun 2018 04:50 PM (IST)Updated: Sat, 30 Jun 2018 04:50 PM (IST)
हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास की सजा
हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास की सजा

संवाद सूत्र, मालदा : चार साल के लंबे जिरह व 19 गवाहों के आधार पर हत्या के आरोप में मालादा जिला अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिवक्ता मंटू मियां ने बताया कि चार अगस्त, 2014 को पैसों क03े लेन-देन के लिए कालियाचक थाना के हामिदपुर इलाका के निवासी स्वाधीन मंडल(30) की हत्या की गई। मृतक के मामा अक्षय मंडल ने इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच के बाद कालियाचक थाना की पुलिस ने कमल मंडल और दुलु मंडल को गिरफ्तार किया। लंबे समय तक कोर्ट में मामला चलने के बाद न्यायाधीश भवानी शंकर शर्मा ने आरोपी कमल मंडल और दुलु मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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कैप्शन : पुलिस हिरासत में आरोपी


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