उम्र 17 होते ही वोटर बनने के लिए कर सकते हैं आवेदन, चुनाव आयोग ने नियमों में किया बदलाव
17 साल की उम्र के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यानी आयोग ने मतदाता बनने के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था शुरू की है। नए मतदाताओं के घर डाक विभाग के माध्यम से वोटर आइकार्ड पहुंचाया जाएगा। (जागरण फोटो)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अब नवयुवक 18 नहीं, बल्कि 17 वर्ष की उम्र होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इसकी घोषणा की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफताब ने बुधवार को कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में मतदाता दिवस समारोह में बताया कि नए मतदाताओं के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू कर दिया गया है।
आयोग ने मतदाता बनने के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था शुरू की
17 साल की उम्र के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यानी आयोग ने मतदाता बनने के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था शुरू की है। नए मतदाताओं के घर डाक विभाग के माध्यम से वोटर आइकार्ड पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की यह पहल नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए है। अब तक के नियमानुसार कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए तभी आवेदन कर सकता है, जब उसकी उम्र किसी भी वर्ष में एक जनवरी को 18 वर्ष पूरी होती थी।
देश के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा
इसके परिणाम स्वरूप जिनकी जन्म तिथि एक जनवरी के बाद होती थी, वे पूरे वर्ष मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते थे। उनको अगले साल का इंतजार करना पड़ता था। अब आयोग के नए नियम में ऐसा नहीं है। देश के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि नई व्यवस्था में अब तक 1.7 लाख लोग आवेदन जमा कर चुके हैं। आयुक्त ने यह भी कहा कि नई मतदाता सूची के अनुसार देश में अब कुल मतदाताओं की संख्या 94 करोड़ 50 लाख हो गई है।
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